लॉकडाउन बिग ब्रेकिंग :16 जुलाई तक बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन, इन शहरों में 2 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस प्रदेश में लगाए गए प्रतिबंध..जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां ? 

लॉकडाउन बिग ब्रेकिंग :16 जुलाई तक बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन, इन शहरों में 2 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस प्रदेश में लगाए गए प्रतिबंध..जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां ? 

 

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लागू आंशिक लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब यह लॉकडाउन 16 जुलाई को सुबह पांच बजे समाप्त होगा। इसके अलावा लॉकडाउन संबंधी अन्य पाबंदियां गुरुवार को सुबह पांच बजे समाप्त हो जाएंगी। ओडिशा के मुख्य सचिव एस सी महापात्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने 30 जिलों को ए और बी नाम से दो श्रेणियों में बांटा है। ऐसे 20 जिलों को A श्रेणी में रखा गया है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से कम है जबकि शेष 10 जिलों को B श्रेणी में रखा गया है। B श्रेणी वाले जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है।

 

A श्रेणी वाले जिलों में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं होगा और वहां दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। बसों को अपनी क्षमता के मुताबिक यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी जबकि टैक्सी और ऑटोरिक्शा में केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। इन जिलों में दैनिक बाजार और साप्ताहिक हाट खुल सकते हैं, छोटे सैलून को भी छूट रहेगी, स्ट्रीट फूड विक्रेता भोजन ले जाने की व्यवसाय के साथ काम कर सकते हैं, इसके अलावा इन जिलों में आउटडोर और इनडोर फिल्म शूटिंग की भी अनुमति है।

 

सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, देवगढ़, कालाहांडी, बालांगीर, नुआपाड़ा, सोनपुर, गंजम, गजपति, कंधमाल, बौध, कोरापुट, नबरंगपुर, मलकानगिरी, रायगढ़, अंगुल, ढेंकनाल और क्योंझर को ए श्रेणी के जिलों में शामिल किया गया है। वहीं, बी श्रेणी वाले जिलों में दुकानों को सुबह 6 बजे से दिन के दो बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी जबकि शॉपिंग माल, स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। इन जिलों में बस सेवा भी स्थगित रहेगी और सप्ताहांत कर्फ्यू भी जारी रहेगा।

 

I’m

नयागढ़, कटक, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज समेत 10 तटीय जिलों को B श्रेणी में शामिल किया गया है। इस दौरान पूरे राज्य में शाम 6 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने-जाने की अनुमति होगी। महापात्रा ने कहा कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान तथा सिनेमा हॉल बंद रहेंगे जबकि सार्वजनिक कार्यक्रमों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है जबकि साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करने की कोशिश की गई है।