ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद बढ़ जाएगा आपका भी टैक्‍स र‍िफंड, ये गलतियां न करें नहीं तो फंस जायेगा पैसा...

ITR Filing: After filing ITR, your tax refund will also increase, do not make these mistakes otherwise your money will get stuck... ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद बढ़ जाएगा आपका भी टैक्‍स र‍िफंड, ये गलतियां न करें नहीं तो फंस जायेगा पैसा...

ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद बढ़ जाएगा आपका भी टैक्‍स र‍िफंड, ये गलतियां न करें नहीं तो फंस जायेगा पैसा...
ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद बढ़ जाएगा आपका भी टैक्‍स र‍िफंड, ये गलतियां न करें नहीं तो फंस जायेगा पैसा...

How To Boost Tax Refund:

 

नया भारत डेस्क : अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. नया फाइनेंश‍ियल ईयर शुरू होने के साथ ही इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल (ITR Filing) करने का स‍िलस‍िला शुरू हो गया. अध‍िकतर कंपन‍ियों की तरफ से मई के आख‍िर में कर्मचार‍ियों को फॉर्म-16 दे द‍िया जाएगा. वहीं, अपना रोजगार करने वाले कुछ लोगों ने आईटीआर फाइल करने की प्रक्र‍िया को पूरा कर द‍िया है. इस बार आप इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई 2024 है. ITR फाइल करते समय आप आयकर र‍िटर्न कम करने के ल‍िए कुछ ड‍िडक्‍शन क्‍लेम कर सकते हैं. कई बार लोगों को ऐसे ड‍िडक्‍शन के बारे में जानकारी नहीं होती, ज‍िनके तहत आप कटौती का दावा कर सकते हैं.(ITR Filing)

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में क‍िसी प्रकार की छूट नहीं -

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत क‍िसी प्रकार की छूट या कटौती का फायदा नहीं म‍िलता. लेक‍िन ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में न‍िवेश के ऐसे कई व‍िकल्‍प होते हैं जिन पर आप टैक्‍स ड‍िडक्‍शन का फायदा उठा सकते हैं. कुछ टैक्‍स ड‍िडक्‍शन ऐसे हैं ज‍िनके बारे में लोगों को ज्‍यादा जानकारी तो नहीं है लेक‍िन इनके तहत क्‍लेम करने पर टैक्‍स पेयर को फायदा जरूर म‍िलता है. आइए जानते हैं ऐसे ही व‍िकल्‍पों के बारे में-

नेशनल पेंशन स्‍कीम -

एनपीएस के टियर-1 अकाउंट में न‍िवेश पर सेक्‍शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का फायदा म‍िल सकता है. यह सेक्‍शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की न‍िवेश पर म‍िलने वाले कटौती के फायदे से अलग है. (ITR Filing)

रेंट के पेमेंट पर की गई कटौती -

ज‍िन सैलरीड क्‍लॉस को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का फायदा नहीं मिलता और खुद का ब‍िजनेस करने वाले किराये पर ल‍िये गए मकान के ल‍िए कुछ शर्तों के तहत सेक्‍शन 80GG में किराये पर टैक्‍स कटौती का दावा कर सकते हैं. उदाहरण के लिए यद‍ि आपका हर महीने का क‍िराया 10,000 रुपये है और आपकी सालाना आमदनी 7 लाख रुपये है. ऐसे में आप 50,000 रुपये पर कटौती का फायदा ले सकते हैं. आइए इस कैलकुलेशन को कुछ इस तरह समझते हैं-

भुगतान क‍िया गया किराया : 10,000 रुपये महीना
कुल आमदनी : 7 लाख रुपये सालाना
आमदनी का 10% : 7,00,000 x 10/100 = 70,000 रुपये
किराये में से 10% आमदनी घटाना : 10,000 रुपये- (70,000 / 12) = 10,000-5,833= 50,000 रुपये सालाना के करीब (ITR Filing)

मेड‍िकल एक्‍सपेंड‍िचर -

टैक्‍सपेयर अपने माता-पिता के मेड‍िकल खर्च पर भी टैक्‍स कटौती का फायदा उठा सकते हैं. काफी लोगों को यह जानकारी है क‍ि वे लाइफपार्टनर, ड‍िपेंडेंट च‍िल्‍ड्रन और माता-पिता के लिए ल‍िये गए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स कटौती का दावा कर सकते हैं. लेकिन, यद‍ि आपके पैरेंट्स सीन‍ियर स‍िटीजन हैं और उनके पास कोई हेल्‍थ इंश्‍योरेंस नहीं है तो उनके इलाज पर होने वाले खर्च पर भी सेक्‍शन 80D के तहत 50,000 रुपये तक की टैक्‍स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा आप सेक्‍शन 80D के तहत अपने लाइफ पार्टनर और माता-प‍िता की हेल्‍थ से जुड़ी जांच पर 5000 रुपये के ड‍िडक्‍शन का क्‍लेम कर सकते हैं. (ITR Filing)

इलेक्‍ट्र‍िक व्‍हीकल पर कटौती -

अगर आपने इलेक्ट्रिक व्‍हीकल खरीदा है और उसके लिए लोन लिया है तो आप उसके लोन पर चुकाये गए ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. सेक्‍शन 80EEB के तहत आप बैंक से लिये गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 1,50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. लेक‍िन इस कटौती का फायदा तभी म‍िलेगा जब आपके लोन का अप्रूवल 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच हो. (ITR Filing)

टैक्‍स कटौती के ये भी व‍िकल्‍प -

ऊपर बताए गए टैक्‍स ड‍िडक्‍शन के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई और टैक्‍स कटौती के विकल्प भी हैं. आप सेक्‍शन 80C में PPF, EPF, ELSS, NSC में न‍िवेश कर सकते हैं. सेक्‍शन 24 में आप अपने घर के लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं. सेक्‍शन 80E के तहत लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्‍स कटौती म‍िलती है. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर भी आपको टैक्‍स कटौती का फायदा म‍िल सकता है. (ITR Filing)

दान पर म‍िलने वाली छूट -

इसके अलावा कुछ संस्थाओं को द‍िये गए दान पर भी इनकम टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं. इन संस्‍थाओं को द‍िये गए दान पर सेक्‍शन 80G के तहत टैक्‍स छूट म‍िलती है. लेक‍िन आपकी तरफ से रज‍िस्‍टर्ड संस्था को द‍िया गया दान किस प्रकार का है, उसके आधार पर अलग-अलग टैक्‍स कटौती का फायदा मिलता है. (ITR Filing)