बिग CG न्यूज: निलंबित IPS को लगा झटका.... निलंबित ADGP जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत.... राजद्रोह-भ्रष्टाचार मामले में आवेदन खारिज.... कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार.....

बिग CG न्यूज: निलंबित IPS को लगा झटका.... निलंबित ADGP जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत.... राजद्रोह-भ्रष्टाचार मामले में आवेदन खारिज.... कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार.....


बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के साथ ही राजद्रोह के आरोपित व निलंबित सीनियर आइपीएस जीपी सिंह की अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने उनके आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। कोर्ट ने राजद्रोह और भ्रष्टाचार से जुड़े दोनों आवेदन खारिज कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि केस डायरी देखी है। उसके बाद जांच पर रोक लगाया जाना सही नहीं है। 

 

 

सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा कि ADG जीपी सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में दायर की थी। फिर बाद में उसे वापस ले लिया इस आधार पर उनका पहला एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है। वहीं दूसरे एप्लीकेशन के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि हमने केस डायरी देख ली है। ऐसे में जांच रोकना ठीक नहीं होगा। ऐसे में उनकी दोनों आवेदनों को खारिज कर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

 

 

मंगलवार को इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की एकलपीठ में हुई। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। लेकिन, निलंबित आइपीएस सिंह को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया और उनके आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया है। 

 

 

मालूम हो कि अधिक संपत्ति के मामले के फंसे निलंबित सीनियर आइपीएस जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में अपने ऊपर हो रहे कार्यवाई को लेकर याचिका दायर कर अपने पूरे मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग की है। याचिका में जीपी सिंह ने कहा है कि उनके ऊपर राजद्रोह का भी केस लगा दिया गया है। मुझे पुरी तरह से शासन के इशारों में फंसाया जा रहा है इसलिए उनके पूरे केस की सीबीआई जांच की जाए।