Income Tax Department : खुशखबरी! आमआदमी की जेब को राहत, अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स, केंद्र सरकार ने नया आदेश किया जारी...
Income Tax Department: Good news! Relief to the common man's pocket, now these people will not have to pay tax, the central government has issued a new order... Income Tax Department : खुशखबरी! आमआदमी की जेब को राहत, अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स, केंद्र सरकार ने नया आदेश किया जारी...




Income Tax :
नया भारत डेस्क : नये वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं. एक फरवरी में पेश केंद्रीय आम बजट में इन बदलावों का प्रस्ताव किया गया था. वहीं इस बार मोदी सरकार की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है. इस कदम के जरिए देश के करोड़ों लोगों को मोदी सरकार ने राहत देने वाला काम किया है. इससे लोगों को टैक्स में छूट मिलने वाली है. (Income Tax)
सरकार का ऐलान
दरअसल, इस साल फरवरी के महीने में बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम ऐलान किया था. इस ऐलान के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाते हुए सात लाख रुपये कर दिया था. इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों की सालाना इनकम 7 लाख रुपये तक है उन्हें अब टैक्स नहीं देना होगा. (Income Tax)
राहत देने का काम
ऐसे में मोदी सरकार ने बताया कि अगर अब कोई नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करता है तो टैक्सपेयर्स को सात लाख रुपये सालाना की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा 5 लाख रुपये सालाना थी. टैक्स छूट को बढ़ा देने से मोदी सरकार की ओर से देश के करोड़ों लोगों को राहत देने का काम किया गया है. (Income Tax)
स्टैंडर्ड डिडक्शन
इसके साथ ही अब नए टैक्स रिजीम में लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी उठा सकते हैं. वेतनभोगी और पेंशनर्स अब नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो उन्हें 50 हजार रुपये का अतिरिक्त बेनेफिट मिलेगा. ऐसे में लोगों को नए टैक्स रिजीम में सात लाख रुपये सालाना की कमाई के बाद 50 हजार रुपये की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत भी हासिल होगी. (Income Tax)