हिजाब विवाद: हाईकोर्ट का आदेश.... धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक.... हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर फैसला आने तक लगाई रोक.... स्कूलों को खोलने का दिया आदेश.... CM ने लोगों से की शांति की अपील......

High Court order Religious dress banned till the decision on hijab dispute orders to open schools

हिजाब विवाद: हाईकोर्ट का आदेश.... धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक.... हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर फैसला आने तक लगाई रोक.... स्कूलों को खोलने का दिया आदेश.... CM ने लोगों से की शांति की अपील......

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डेस्क। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश संजय हेगड़े ने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में यूनिफॉर्म से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैं सभी से एक साथ काम करने और कॉलेजों में शांति देखने की अपील करता हूं। सोमवार से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। डिग्री कॉलेज बाद में फिर से खुलेंगे। पिछले दो दिन बेहद शांतिपूर्ण रहे हैं। आज कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को सोमवार के लिए स्थगित करते हुए सभी स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से किसी भी धार्मिक ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान मामले में अंतरिम आदेश देते हुए फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। साथ ही स्कूल-कॉलेज पुनः खोलने के लिए कहा। चूकि अगले महीने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं और विवाद के कारण अभी पूरे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज बंद किए हुए हैं। इससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्कूल-कॉलेजों को पुनः खोलने के लिए आदेश जारी कर रहा है। साथ ही मामले का निस्तारण होने तक विद्यार्थी किसी भी प्रकार के धार्मिक वस्त्र यानी स्कार्फ, गमछे आदि पहनने की जिद न करें।

बेंगलुरु में स्कूल-कॉलेज के बाहर भीड़ जमा होने पर बैन

पुलिस ने बेंगलुरु में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हिजाब और भगवा को लेकर लगातार हो रहे प्रोटेस्ट के बीच पुलिस ने ये प्रतिबंध लागू किया है। वहीं कर्नाटक पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है।