GST on Rent: किरायेदारों को रेंट के साथ देना होगा 18% टैक्स, जानें क्या कहता है नया नियम...

GST on Rent: Tenants will have to pay 18% tax along with rent, know what the new rule says... GST on Rent: किरायेदारों को रेंट के साथ देना होगा 18% टैक्स, जानें क्या कहता है नया नियम...

GST on Rent: किरायेदारों को रेंट के साथ देना होगा 18% टैक्स, जानें क्या कहता है नया नियम...
GST on Rent: किरायेदारों को रेंट के साथ देना होगा 18% टैक्स, जानें क्या कहता है नया नियम...

GST on Rent :

 

नया भारत डेस्क : अगर आप एक सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने फ्लैट किराये पर ले रखा है तो अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. यह फैसला पिछले महीने 18 जुलाई से लागू हो चुका है. परंतु इस फैसले में यह कहा गया है कि ये टैक्स केवल उन्हीं किरायेदारों को भुगतना होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं और जो GST भरने वाली श्रेणी में आते हैं. (GST on Rent)

पहले के नियम के मुताबिक, कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑफिस या रिटेल स्पेस जैसी जगहों को किराये पर लेने पर लीज पर जीएसटी लगता था. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को चाहे कोई कॉरपोरेट हाउस किराये पर ले या फिर कोई सामान्य किरायेदार, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था.

सोशल मीडिया पर यह खबर फिर से वायरल हो रही है कि किराये के अलावा भी किरायेदार को 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा. इस वायरल मेसेज की PIB Fact Check ने पड़ताल की. इसके बाद पीआईबी इस खबर को फेक बताया. PIB Fact Check ने यह साफ कर दिया कि हाउस रेंट पर 18% जीएसटी की खबर पूरी तरह गलत है. इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का ब्यान भी सामने आया है. (GST on Rent)

सरकार ने दी सफाई :

इससे पहले एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है.’ इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा.’ (GST on Rent)

एक्सपर्ट ने बताई स्थिति :

एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है. जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. (GST on Rent)

जानिए GST के नियम :

सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था.’ दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है. (GST on Rent)