Gratuity and Pension Rule : केंद्रीय कर्मचार‍ियों को मिला जोरदार झटका! खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी, सरकार ने बदले नियम...

Gratuity and Pension Rule: Central employees got a big blow! Pension and gratuity will end, the government has changed the rules... Gratuity and Pension Rule : केंद्रीय कर्मचार‍ियों को मिला जोरदार झटका! खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी, सरकार ने बदले नियम...

Gratuity and Pension Rule : केंद्रीय कर्मचार‍ियों को मिला जोरदार झटका!  खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी, सरकार ने बदले नियम...
Gratuity and Pension Rule : केंद्रीय कर्मचार‍ियों को मिला जोरदार झटका! खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी, सरकार ने बदले नियम...

Gratuity and Pension Rule :

 

नया भारत डेस्क : सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को जोरदार झटका लग सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों को DA और बोनस की सौगातों के बीच सरकार ने एक कड़ी चेतावनी भी जारी की है. इसमें काम के प्रति सतर्क रहने और लापरवाही न करने की बात कही गई है और ऐसा ना करने में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जिस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं. (Gratuity and Pension Rule)

केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी एक अधिसूचना में कहा है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी. ये निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत जारी किए गए हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें ये नए प्रावधान जोड़े गए हैं. (Gratuity and Pension Rule)

पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश

सरकार की तरफ से न‍िर्देश द‍िया गया था क‍ि यद‍ि कोई कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश दिया गया है. फ‍िलहाल यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा. लेकिन भव‍िष्‍य में इसे राज्‍य भी लागू कर सकते हैं. (Gratuity and Pension Rule)

नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया

केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था. सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं. इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि यद‍ि केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोक दी जाएगी. (Gratuity and Pension Rule)

कौन करेगा कार्रवाई

– ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं. उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है.
– ऐसे सचिव जो संबंध‍ित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो. उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.
– यद‍ि कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो कैग को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार है.

जानिए कैसे होगी कार्रवाई

– इस न‍ियम के अनुसार नौकरी के दौरान यद‍ि इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई है तो इस बारे में जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा.
– यद‍ि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होंगे.
– अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है. इसके बाद वह दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है.
– प्राध‍िकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी या कुछ समय के लिए रोक सकता है.