CG BREAKING: राज्यपाल ने इन विधेयकों पर किए हस्ताक्षर... जानें कौन से हैं वो विधेयक... जिसका सभी को था इंतजार... देखिये किन-किन विधेयकों पर लगी राज्यपाल की मुहर.....

Governor Anusuiya Uikey has passed the Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Bill 2022 and the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Bill 2022. signed on रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधक और विनिमयन) विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था।

CG BREAKING: राज्यपाल ने इन विधेयकों पर किए हस्ताक्षर... जानें कौन से हैं वो विधेयक... जिसका सभी को था इंतजार... देखिये किन-किन विधेयकों पर लगी राज्यपाल की मुहर.....
CG BREAKING: राज्यपाल ने इन विधेयकों पर किए हस्ताक्षर... जानें कौन से हैं वो विधेयक... जिसका सभी को था इंतजार... देखिये किन-किन विधेयकों पर लगी राज्यपाल की मुहर.....

Governor Anusuiya Uikey has passed the Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Bill 2022 and the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Bill 2022. signed on

 

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधक और विनिमयन) विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था।

 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधक और विनिमयन) विधेयक 2022 पर किए हस्ताक्षर

 

उल्लेखनीय है कि राज्य में विशेष रूप से संकटग्रस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में, परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में, भूजल का प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू-जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण आदि विषयो के संबंध में ये विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण गठन करने का प्रावधान किया गया है। 

 

इसके अलावा इस प्राधिकरण में 16 सदस्य भी हांेगंे। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल प्रबंधन का दीर्घकालीक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञों एवं सार्वजनिक/ गैर सरकारी संगठन/ सामाजिक क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति को भी सदस्य के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया है। गैर-अधिसूचित/अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक/वाणिज्यिक/खनन के लिए भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति देने का कार्य यह प्राधिकरण करेगा।

 

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में भू-जल प्रबंधन परिषद् गठन करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कलेक्टर जिला भू-जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अलावा विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विकासखण्ड में भू-जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति गठन करने का भी प्रावधान किया गया है।

 

विधेयक के तहत् समुचित निकाय में रजिस्ट्रिीकरण के बिना भू-जल निकालना अपराध होगा। इस विधेयक में बनाए गए नियमों के उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पर किए हस्ताक्षर

 

इस संशोधन विधेयक के द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 की उपधारा(2) में परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन के पश्चात् छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति की पदावधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया गया है। साथ ही उसके दो से अधिक पदावधि की नियुक्ति की पात्रता के निर्बंधन को भी समाप्त किया गया है।

 

इसके अलावा इस संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा(1) के खण्ड (आठ) एवं (नौ) को, खण्ड (आठ),(नौ) एवं खण्ड(दस) से प्रतिस्थापित किया गया है। इस संशोधन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(सेल)/ भिलाई इस्पात् संयंत्र(बीएसपी), भिलाई के पदेन प्रभारी निदेशक/ सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक निदेशक( कार्मिक और प्रशासन) को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक 2022 पर किए हस्ताक्षर

 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए है। संशोधन में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए वर्तमान में प्रभावशील ऊर्जा प्रभार के शुल्क की दरों में प्रतिशत में वृद्धि की गई है। विधेयक के भाग क (धारा 3(1) (अ) ) में उल्लेखित सरल क्र. 1 व 2 में क्रमशः घरेलू उपभोक्ताआंे के लिए वर्तमान ऊर्जा प्रभारोें के प्रतिशत में प्रभावशील शुल्क की दर 8 प्रतिशत में 3 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 11 प्रतिशत तथा गैर घरेलू उपभोक्ता के लिए वर्तमान प्रभावशील दर 12 प्रतिशत में 5 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 17 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भाग क (धारा 3(1) (अ) ) में सरल क्र.3 से 13 के विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी तथा औद्योगिक इकाईयों, लघु व मध्यम उद्योगों आदि के लिए शुल्क वृद्धि की गयी है। सरल क्र.14 व 15 के लिये अनुसूची की उच्चतम दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार भाग ख के (धारा 3 (1) (ब) में सरल क्र. 16 के उपभोक्ता अर्थात् राज्य के बाहर खुली पहंुच के माध्यम सेे अभिप्राप्त विद्युत उपभोग के लिए शुल्क की दरों मे कोई परिवर्तन नही किया गया है। विधेयक के भाग-ग (धारा 3 (1) (स) ) के सरल क्र. 17, 19, 20, 21, 22 और 24 में उल्लेखित उत्पादन कम्पनियों, राज्य के निजी व सार्वजनिक कम्पनियां आदि इकाईयों के लिए ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरे बढ़ाई गयी है तथा सरल क्र. 18 में उल्लेखित उत्पादन इकाईयों के लिए शुल्क यथावत रखा गया है।