Employees Pension News : हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, 6 महीने के भीतर एरियर्स और बकाए पेंशन भुगतान के निर्देश…
Employees Pension News Employees Pension News high courts big decision in interest of employee pensioners pension da arrears will paid within 6 months will get benefit of other allowances हाईकोर्ट (high court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (employees) और पेंशनर्स (pensioners) को बड़ा लाभ दिया है।




Employees Pension News
नया भारत डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (high court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (employees) और पेंशनर्स (pensioners) को बड़ा लाभ दिया है। दरअसल ट्रांसपोर्ट स्टाफ (transport staff) को पेंशन (pension) सहित एरियर्स का भुगतान (arrears payment) करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को बकाए डीए का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशनर्स को भी पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।Employees Pension News
Employees Pension News मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में विभिन्न परिवहन निगमों के कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के छह महीने के भीतर पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सी सरवनन ने कहा 26 अगस्त, 2019 के जीओ के संदर्भ में इन सभी रिट याचिकाओं को अनुमति दिया जाए। वहीँ निर्देश दिया गया है कि अधिकारी याचिकाकर्ताओं को पेंशन और महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया का भुगतान करेंगे, जैसा कि 1 जनवरी , 2016 और 31 मार्च, 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संभावित रूप से 28 अगस्त, 2019 से छह महीने के भीतर प्रभाव से लागू किया गया है।(Employees Pension News)
न्यायाधीश हाल ही में कोट्टूर गार्डन के अध्यक्ष एस रेंगानाथन और सात अन्य संघों द्वारा परिवहन निगमों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के संघ से रिट याचिकाओं के एक बैच की अनुमति दे रहे थे। याचिका में सरकार को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने और याचिकाकर्ता संघ के ऐसे सदस्यों जो 1 सितंबर 1998 और 31 दिसंबर 2015 के बीच सेवानिवृत्त हुए है, को पेंशन के भुगतान के संशोधन को लागू करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2.57 के गुणक कारक के साथ 25 अक्टूबर, 2017 और 9 नवंबर, 2017 को बकाया और ब्याज के साथ और बिना किसी रुकावट के संशोधित पेंशन का भुगतान करना जारी रखें।(Employees Pension News)
याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि भले ही पेंशन का भुगतान पेंशन फंड से और बाहर किया जाना था, वास्तविकता यह है कि पेंशन फंड का भुगतान और वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है क्योंकि पेंशन फंड की राशि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, उन सभी कर्मचारियों के लिए एकरूपता बनाए रखनी होगी जो सरकारी अंशदान द्वारा समर्थित निधि से और उससे पेंशन प्राप्त कर रहे थे।(Employees Pension News)
पेंशनभोगियों के अन्य वर्गों को लाभ देने और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन पेंशनभोगियों की पेंशन भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा राज्य परिवहन उपक्रम राज्य परिवहन विभाग का हिस्सा थे। विभिन्न परिवहन विभागों को अलग राज्य परिवहन उपक्रमों में विभाजित कर दिया गया। इससे पहले एक मौन सहमति थी कि इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को सरकारी सेवाओं में उनके समकक्षों के समान संरक्षित किया जाएगा।(Employees Pension News)
न्यायाधीश ने कहा कि राज्य परिवहन उपक्रमों के उन कर्मचारियों के बीच भेदभाव करने का कोई आधार नहीं है जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच कृत्रिम रूप से एक वर्ग बनाकर भेदभाव करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, जो 1 जनवरी 2016 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए और जो 1 जनवरी 2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए।(Employees Pension News)
अगस्त 2019 GO का लाभ समान रूप से बढ़ाया जाना है। उन प्रशासनिक और तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारियों को समान संशोधन न देने का कोई औचित्य नहीं है, जो 1 जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पेंशनभोगियों के एक वर्ग को लाभ सीमित करने का भी कोई औचित्य नहीं है। न्यायाधीश ने कहा 28 अगस्त, 2019 जीओ के संदर्भ में इन सभी रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है।(Employees Pension News)
(Employees Pension News high courts big decision in interest of employee pensioners pension da arrears will paid within 6 months will get benefit of other allowances)