Employees News: बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी....

बिलासपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022-23 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए है। 

Employees News: बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी....
Employees News: बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी....

Employees News, Restricted leave without permission, officers-employees will not be able to go on leave without permission

 

बिलासपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022-23 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए है। 

 

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी, कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख या कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

 

जिला मुख्यालय में बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित  

 

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 हेतु कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के नगरीय निकाय के वार्ड क्रं. 16 विष्णु नगर, बिलासपुर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियांे, कर्मचारियांे के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

जिला मुख्यालय में स्थित कार्यालयों के कोई अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नही करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नही करेंगे। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।