बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ मुहिम के तहत रायपुर में जागरूकता अभियान




धरसीवाँ
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ मुहिम के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला बाल विकास विभाग, रायपुर द्वारा आओ सब मिलकर रायपुर को बाल विवाह मुक्त जिला बनाए थीम यह पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्ग दर्शन तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी सह जिला महिला बाल एवं विकास अधिकारी के नेतृत्व में बाल विवाह रोकने के लिए संकल्पित महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य (जिला बाल संरक्षण इकाई) के संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, सामाजिक कार्यकर्ता और बाह्य पहुंच कार्यकर्ता द्वारा सम्बंधित पर्यवेक्षक के सहयोग से जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसका श्लोगन है चलो एक शुरुआत करें बाल विवाह का नाश करें, बाल विवाह अपराध है , बच्चों के लिए अभिशाप है, पहले पढ़ाई फिर विदाई, डरो मत, बच्चों की शादी करो मत का प्रचार प्रसार शहर, कस्बा और ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है। नाबालिग का विवाह करने पर दोनों पक्षो के साथ ही मौलवी, पंडित, मैरिज हाल, टेंट व्यवसायी, TV बैंड बाजा, कैटर्स संचालकों द्वारा बाल विवाह संपन्न कराने में सहयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसमें दो वर्ष का कारवास व एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग विवाह की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। बाल विवाह की सूचना चाईल्ड हेल्प लाइन 1098 में देकर अपना कर्तव्य निभाए। इस अभियान के तहत आज दिनांक 17 नवम्बर 2024 को समाज के गणमान्य नागरिक , विशेष किशोर पुलिस इकाई और प्रबुद्ध जनों के साथ बाल विवाह के उन्मूलन हेतु बैठक आहुत किया गया और इन्हें बाल विवाह नहीं कराने हेतु शपथ दिलाई गई।