CG- 3 सचिव सस्पेंड BREAKING: 3 पंचायत सचिव निलंबित.... 5 को कारण बताओ नोटिस जारी.... यहां बड़ी लापरवाही.... आदेश जारी.... जानिए गंभीर मामला.... देखें आदेश.....

Chhattisgarh Three panchayat secretaries suspended show cause notices issued to five

CG- 3 सचिव सस्पेंड BREAKING: 3 पंचायत सचिव निलंबित.... 5 को कारण बताओ नोटिस जारी.... यहां बड़ी लापरवाही.... आदेश जारी.... जानिए गंभीर मामला.... देखें आदेश.....
CG- 3 सचिव सस्पेंड BREAKING: 3 पंचायत सचिव निलंबित.... 5 को कारण बताओ नोटिस जारी.... यहां बड़ी लापरवाही.... आदेश जारी.... जानिए गंभीर मामला.... देखें आदेश.....

Chhattisgarh, Three Panchayat Secretaries Suspended, Show Cause Notices Issued To Five

 

कांकेर। तीन पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। पांच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। "गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 12 एवं 13 अप्रैल 2022 को गौठान अंतर्गत किए जाने वाले गतिविधियों को समय सीमा में पूर्ण किए जाने निर्देशित किया गया था। गौठान अंतर्गत दिनांक 26.04.2022 को पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत बारदेवरी जनपद पंचायत कांकेर में गोठान अंतर्गत किए जाने वाले संपूर्ण कार्यों की प्रगति न्यून होना पाया गया। 

 

सचिव द्वारा उक्त कार्यों को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली गई सौंपे गए कार्य में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप राजेश कुमार गोटी, सचिव ग्राम पंचायत बारदेवरी जनपद पंचायत कांकेर को छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 

 

पंचायत नारा जनपद पंचायत कांकेर में गौठान अंतर्गत किए जाने वाले संपूर्ण कार्यों की प्रगति न्यून होना पाया गया। सचिव द्वारा उक्त कार्यों को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली गई। सौंपे गए कार्य में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप भरत शांडिल्य, सचिव ग्राम पंचायत नारा जनपद पंचायत कांकेर को छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 

ग्राम पंचायत मांदरी जनपद पंचायत कांकेर में गौठान अंतर्गत किए जाने वाले संपूर्ण कार्यों की प्रगति न्यून होना तथा गौठान समिति का बैठक आयोजन नहीं कराया जाना पाया गया। सचिव द्वारा उक्त कार्यों को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली गई। सौंपे गए कार्य में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप महेश मंडावी, सचिव ग्राम पंचायत मांदरी जनपद पंचायत कांकेर को छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल • प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्मूकोंदल में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 

गौठान के कार्यों में प्रगति नहीं लाने से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। कहा गया है की आपके द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। गौठान अंतर्गत किए जाने वाले गतिविधियों के संबंध में समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा। किंतु आपके द्वारा उक्त कार्य में रूचि नहीं लिया जाना उच्च अधिकारी के आदेश / निर्देशों का पालन नहीं किया जाना कार्य में लापरवाही का घोतक है, आपका उक्त कृत्य छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 03 के उप नियम 01.02.03 के विपरित है।

 

 

अतः गौठान की कार्यों में प्रगति नहीं लाने से क्यो न आपका 01 वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकी जावे ? उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण का जवाब पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। समय- सीमा में स्पष्टीकरण का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब समाधान कारक नहीं पाये जाने की दशा में एकतरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

 

 

 

 

 

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