CG- अनोखा नोटिस: तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी कर भगवान 'शिव' को किया तलब.... 'महादेव' को पेशी में शामिल होने के लिए नोटिस.... हाजिर नहीं होने पर 10 हजार रुपए का लगेगा जुर्माना.... चेतावनी भी दी.... जानिए मामला.....

Chhattisgarh Tehsildar court issued notice summoned God also warned

CG- अनोखा नोटिस: तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी कर भगवान 'शिव' को किया तलब.... 'महादेव' को पेशी में शामिल होने के लिए नोटिस.... हाजिर नहीं होने पर 10 हजार रुपए का लगेगा जुर्माना.... चेतावनी भी दी.... जानिए मामला.....

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Raigarh Chhattisgarh: नायब तहसीलदार कोर्ट (Tehsildar court) ने बाकायदा भगवान को नोटिस भेजकर तलब कर लिया है, वह भी चेतावनी के साथ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध जमीन कब्जा पर तहसीलदार का अनोखा नोटिस सामने आया है। तहसीलदार ने भगवान शिव को 25 मार्च को पेशी में आने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और जमीन कब्जे से बेदखल करने की चेतावनी भी दी गई है। रायगढ़ (Raigarh Chhattisgarh) शहर के वार्ड 25 में एक शिव मंदिर है। सुधा राजवाड़े नामक महिला ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें शिव मंदिर समेत 10 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा का आरोप लगाया गया है।

 

हाइकोर्ट के निर्देश के बाद तहसील कार्यालय को इसकी जांच करनी थी। तहसील कार्यालय ने सभी 10 लोगों को नोटिस दे दिया। इन तमाम लोगों में शिव मंदिर का भी नाम है। इसमें प्रबंधक या पुजारी को भी संबोधित नहीं किया गया है। इस संबंध में नोटिस (Notice) जारी करने वाले तहसीलदार गगन शर्मा व नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि चूंकि मामला सरकारी जमीन पर बेजा कब्जे का है और इसमें 16 लोगों के द्वारा भूमि पर कब्जा करना बताया गया था, लेकिन मौके पर 10 नाम सामने आए हैं। 


इसमें एक मंदिर भी है, जो कब्जे की जमीन पर बना है। सभी को नोटिस जारी करके दस दिनों का समय दिया गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौहकुंडा क्षेत्र के लोगों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। तहसीलदार के नोटिस में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा के तहत सरकारी जमीन का कब्जा अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए आपको 10 हजार रुपए जुर्माना और कब्जा भूमि से बेदखल किया जा सकता है। भोलेनाथ सहित सभी को 25 मार्च को अवैध कब्जे के प्रकरण में पेश होने का समय निर्धारित किया गया है। सभी को नोटिस जारी करके दस दिनों का समय दिया गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।