Chhattisgarh News DJ वाले बाबुओं के लिए फरमान: रात 10 बजे के बाद DJ बैन....60 डेसीबल से ज्यादा आवाज पर पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई....

Chhattisgarh News Decree for DJ's babus: DJ ban after 10 pm. गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं रायपुर पुलिस द्वारा शहर में शांति व्यवस्था स्थापित करने एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले में संचालित होने वाले डीजे धुमाल संचालकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें शहर के लगभग 70-80 डीजे/धुमाल संचालक उपस्थित हुए।

Chhattisgarh News DJ वाले बाबुओं के लिए फरमान: रात 10 बजे के बाद DJ बैन....60 डेसीबल से ज्यादा आवाज पर पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई....
Chhattisgarh News DJ वाले बाबुओं के लिए फरमान: रात 10 बजे के बाद DJ बैन....60 डेसीबल से ज्यादा आवाज पर पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई....

Chhattisgarh News Decree for DJ's babus: DJ ban after 10 pm

रायपुर, 30 अगस्त 2022/ गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं रायपुर पुलिस द्वारा शहर में शांति व्यवस्था स्थापित करने एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले में संचालित होने वाले डीजे धुमाल संचालकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें शहर के लगभग 70-80 डीजे/धुमाल संचालक उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री एन आर साहू द्वारा उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा डीजे धुमाल संचालन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के बारे में अवगत कराते हुए नियमानुसार डीजे धुमाल संचालन करने समझाइश दी गई। साथ ही डीजे संचालन के दौरान किसी भी संप्रदाय के भावनाओं को आहत करने वाला गाना नहीं बजाने के निर्देश दिए गए।  

बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर श्री सुखनंदन राठौर द्वारा उपस्थित डीजे धुमाल संचालको बताया कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार रात्रि दस बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा । रात दस  बजे के बाद डीजे धुमाल बजते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही डीजे धुमाल बजाएंगे मापदंड के अनुरूप तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साइलेंट जोन हॉस्पिटल स्कूल मंदिर के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंधित रहेगा साइलेंट जोन पर डीजे संचालन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी आयोजक द्वारा जोर जबरदस्ती पूर्वक डीजे धुमाल संचालित करने हेतु बाध्य किया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने में पुलिस कंट्रोल को देंगे ताकि संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। 


बाहर जिले से आकर नियमों का उल्लंघन कर डीजे धुमाल संचालन किए जाने वालो की सूचना संबंधित थाने एवं पुलिस कंट्रोल को दें ताकि संबंधित के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। मालवाहक वाहनों में डीजे बॉक्स साउंड सिस्टम बांधना प्रतिबंधित है ऐसा करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री जयप्रकाश बढ़ाई द्वारा बैठक के दौरान उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को निर्देशित किया गया कि अधिकांश डीजे धुमाल संचालक मालवाहक वाहनों में बॉडी के बाहर बॉक्स एवं चूंगा लगाकर बजाते हैं साथ ही बीच रोड में निकाल कर डीजे संचालित करते हैं जिससे मार्ग यातायात बाधित होती है जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है ऐसी स्थिति होने पर संबंधित डीजे संचालक एवं आयोजक दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी अतः कार्यवाही से बचने नियमों का पालन करते हुए डीजे संचालन करने निर्देशित किया गया। 

बैठक के दौरान प्रदूषण विभाग से आए अधिकारी द्वारा भी उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण चांद श्रेणियों में होता है आवासीय औद्योगिक शहरी एवं साइलेंट जो आवासी क्षेत्रों में 65 डेसीबल औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसीबल साइलेंट जोन में 50 डेसीबल एवं रहवासी क्षेत्र में 60 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे धुमाल बजाना प्रदूषण की श्रेणी में आता है जिस पर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है अतः डीजे संचालन के दौरान उक्त नियमों का पालन करते हुए संचालक करने की समझाइश दी गई।