CG- कर्मचारी BREAKING: कर्मचारियों एवं परिजनों का राज्य के अंदर स्थित इन 73 अस्पतालों में होगा इलाज... प्रदेश के बाहर नागपुर के केवल 2 हॉस्पिटलों में करा सकेंगे इलाज... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... देखें लिस्ट.....
Chhattisgarh Employees News, state government released the list of hospitals for the treatment of government employees and family members, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी गई है। राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित 75 निजी चिकित्सालयों को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई है।




Chhattisgarh Employees News, state government released the list of hospitals for the treatment of government employees and family members,
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी गई है। राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित 75 निजी चिकित्सालयों को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्यांतर्गत प्रकरणों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कराये जाने हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घन्टे की समय सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु मरीजों को प्रथमतः चिकित्सा महाविद्यालय के रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जांच / उपचार / विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर यथास्थिति, संयुक्त संचालक-सह-अधीक्षक / उप संचालक, शासकीय / मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे। आकस्मिक परिस्थिति में ईलाज प्रारम्भ करने से 48 घन्टे की समय सीमा के अंदर संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा तथा आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराये जाने संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
उपरोक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालो में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपचार की दर सी.जी. एच. एस. योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन के कर्मचारियों हेतु लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे ।
उक्त मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार कराए जाने पर ईलाज तत्काल शुरू किया जावेगा एवं उनसे अग्रिम धन राशि के अभाव में ईलाज में लापरवाही नहीं की जावेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे।
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