CG- 3 शिक्षकों पर कार्यवाही: 2 शिक्षक निलंबित... एक की रोकी गई वेतन वृद्धि... 3 शिक्षकों पर गिरी गाज.... एक नशे में टुन्न होकर आता था स्कूल... एक ने तो छात्रा के साथ किया ये.....
Chhattisgarh, Action on 3 teachers, 2 teachers suspended, one salary hike withheld रायगढ़। विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लापरवाही तथा अन्य गंभीर शिकायतों पर जांच कर कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर रानू साहू ने जिला शिक्षाधिकारी को दिए हैं। जिसके तहत 3 शिक्षकों पर कार्यवाही की गयी है। इनमें से दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है वहीं एक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकी गयी है। जिला शिक्षाधिकारी आर पी आदित्य से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुडूकेला विकासखंड लैलूंगा के शिक्षक रमेश कुमार डिल्की के विरुद्ध बीईओ लैलूंगा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार हमेशा विद्यालय से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थिति के कारण अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित होने, शराब का सेवन कर विद्यालय आने संबंधी कृत्य की पुष्टि होना पाया गया।




Chhattisgarh, Action on 3 teachers, 2 teachers suspended, one salary hike withheld
रायगढ़। विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लापरवाही तथा अन्य गंभीर शिकायतों पर जांच कर कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर रानू साहू ने जिला शिक्षाधिकारी को दिए हैं। जिसके तहत 3 शिक्षकों पर कार्यवाही की गयी है। इनमें से दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है वहीं एक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकी गयी है। जिला शिक्षाधिकारी आर पी आदित्य से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुडूकेला विकासखंड लैलूंगा के शिक्षक रमेश कुमार डिल्की के विरुद्ध बीईओ लैलूंगा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार हमेशा विद्यालय से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थिति के कारण अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित होने, शराब का सेवन कर विद्यालय आने संबंधी कृत्य की पुष्टि होना पाया गया।
जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मूरा, विकासखंड खरसिया के शिक्षक अजय कुमार सरल को विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार करने एवं शाला में अनुशासनहीनता बरतने संबंधी शिकायत की पुष्टि होना पाया गया जिसके चलते उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दोनों शिक्षको के निलंबन आदेश में उल्लेख हैं कि उनका कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसी प्रकार प्राथमिक शाला भाटा बरभांठा, विकासखंड घरघोड़ा के सहायक शिक्षक एलबी संजय निकुंज को हमेशा विद्यालय से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थिति के कारण अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रभावित होने, शराब का सेवन कर विद्यालय आने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उनकी आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गयी।