Changes From 1st February: आज से बदल जायेंगे कई बड़े नियम.... आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर.... बैंकिंग, ATM और चेक पेमेंट से जुड़ें कई नियमों में होने जा रहा है बदलाव.... फटाफट जान लें वरना!.......

Changes From 1st February: आज से बदल जायेंगे कई बड़े नियम.... आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर.... बैंकिंग, ATM और चेक पेमेंट से जुड़ें कई नियमों में होने जा रहा है बदलाव.... फटाफट जान लें वरना!.......

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डेस्क। 1 फरवरी से कई बदलाव होने वाले हैं। अगर आप भी बैंक ग्राहक हैं तो आपके लिए इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी हैं। चेक पेमेंट, एटीएम, गैस सिलेंडर समेत कई बड़े चेंज होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 

बैंक ऑफ बड़ौदा के नियम में बदलाव 

एक फरवरी से हो रहे बदलावों में बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक क्लीयरेंस का नियम भी शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा। यानी अब चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी तभी आपका चेक क्लीयर होगा। आपको बता दें कि ये बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए हैं।

पीएनबी ने दिखाई सख्ती 

पंजाब नेशनल बैंक के बदलते नियम का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। दरअसल, अब अगर आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण किस्त या निवेश फेल हो जाती है तो आपको 250 रुपये पेनल्टी चुकानी होगी। अभी तक ये पेनाल्टी 100 रुपये थी। यानी अब आपको इसके लिए अधिक रकम देना होगा। 

गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव 

गौरतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतें तय होती है। इस बार बजट भी सामने है, ऐसे में देखना होगा कि 1 फरवरी को सिलेंडर की कीमतों पर क्या असर पड़ता है। अगर कीमतें बढ़ती या घटती है निश्चित ही जनता की जेब पर इसका असर होगा।

नए वित्त वर्ष का पेश होगा बजट

पहली फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। कोरोना कहर से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच ये आम बजट बहुत महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों के चुनाव भी सामने है इसलिए ऐसा माना रहा है कि सरकार इस बजट में कई अहम फैसले ले सकती है। 

एसबीआई कर रहा है बड़े बदलाव!

देश का सबसे बाद सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव कर रहा है। अब बैंक 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच IMPS के जरिये पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपये + प्लस GST चार्ज वसूलेगा। यानी अब आपको पैसा ट्रांसफर करना महंगा पड़ेगा। गौरतलब है कि आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन की लिमिट को भी एक दिन में 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी है।