आपके काम की खबर: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर नहीं कटेगा चालान.... क्या है केंद्र सरकार का आदेश और उससे जुड़ी बातें?.... जानिए सब कुछ.....




डेस्क। ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर अहम फैसला लिया है। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यहां मौजूदा से अर्थ है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो भी वह 30 सितंबर तक बिना रिन्यू कराए चल सकता है।
यही नियम व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट पर भी लागू होता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक से जुड़ी पुलिस व्यवस्था को निर्देश दिया है कि सितंबर अंत तक इन कागजातों को बेहिचक स्वीकार किया जाए, भले ही वे एक्सपायर हो गए हों। हालांकि यह नियम गाड़ियों के सभी कागजात से नहीं जुड़े हैं। अगर किसी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जिसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, एक्सपायर हो गया हो तो ट्रैफिक पुलिस मोहलत नहीं देगी। इस सर्टिफिकेट को हर हाल में रिन्यू कराना होगा।
अच्छा रहेगा कि पीयूसी एक्सपायर होने से पहले ही गाड़ी से होने वाले प्रदूषण की जांच करा लें और उसका सर्टिफिकेट ले लें। अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसका फैसला हफ्ते भर पहले हो गया था जिसे अब अमल में ला दिया गया है। एक्सपायरी की सीमा फरवरी 2020 से लेकर इस साल 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। यही वो दौर है जिसमें कोरोना महामारी का असर सबसे ज्यादा देखा गया है। अभी भी प्रभाव चल रहा है। लॉकडाउन के चलते दफ्तर बंद चल रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में 50 परसेंट कर्मचारी आ रहे हैं। ऐसी सूरत में लोगों को गाड़ियों से जुड़े कागजात रिन्यू कराने में परेशानी होगी। जिनके कागज पहले ही एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने रिन्यू नहीं कराया होगा। अब यह मोहलत 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।