CG शादी का झांसा देकर युवती से रेप: प्यार का झूठा नाटक कर पहले बनाए संबंध,फिर बोला- नहीं कर पाऊंगा शादी...अब गिरफ्तार....
CG rapes a girl on the pretext of marriage छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले दुष्कर्मी को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार




CG rapes a girl on the pretext of marriage
नया भारत डेस्क : छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले दुष्कर्मी को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार
नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर लगातार करता रहा दुष्कर्म प्यार का झूठा नाटक कर पहले बनाए संबंध,फिर बोला- नहीं कर पाऊंगा शादी... आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल थाना अंबागढ़ चौकी पुलिस की महिला संबधी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की है ।
पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी श्री वाय0 अक्षय कुमार (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुपलेश कुमार, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अंबागढ़ चौकी श्री अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करते थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी नगर निरीक्षक बृजेश सिन्हा और स्टाफ ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखाया|
घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.01.2023 को थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 07.01.2023 के रात्रि इसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है तथा शंका जाहिर किया कि मेरी पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया होगा, कि सूचक की रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में गुम इंसान क्रमांक 04/2023 एवं अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 09/2023 धारा 363 भा0द0वि0 कायम कर जांच/विवेचना में लिया गया| दौरान विवेचना के गुम बालिका को आरोपी पन्ना लाल साहू निवासी संबलपुर के कब्जे से बरामद कर महिला पुलिस अधिकारी से बालिका का कथन कराया गया।
नाबालिग बालिका ने अपने कथन में बताया कि आरोपी उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे घटना दिनांक 07.01.2023 को उसे शादी करने का प्रलोभन देकर भगाकर चेन्नई ले गया और लगातार दुष्कर्म करता रहा, दिनांक 05.04.2023 को आरोपी अपने घर आया था इस दौरान अंबागढ़ चौकी पुलिस आरोपी के घर पहुंचकर गुम बालिका को बरामद करना बताई| प्रकरण में आरोपी पन्ना लाल साहू पिता खेदूराम साहू उम्र 24 साल निवासी संबलपुर थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के विरुद्ध धारा 366, 376(2)(ढ) भा0द0वि0, 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर दिनांक 07.04.2023 को आरोपी को
गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नगर निरीक्षक बृजेश सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक बिसेलाल कंवर, प्रधान आरक्षक 1701 उमेश कुमार यादव, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे, 1175 घनश्याम निषाद, 1106 हिरेंद्र निषाद, 1668 जागेश्वर साहू, महिला आरक्षक 844 श्यामली तराने, 621 शशिकांता धुर्वे, 1125 कुंती उईके की सराहनीय भूमिका रही|