CG LOVE SEX और धोका : इंस्टाग्राम में दोस्ती,शादी का झांसा देकर युवक ने किया दुष्कर्म, महिला ने उठाया ये कदम, फिर जो हुआ…
छत्तीसगढ़ के फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमे आरोपी ने इंस्टाग्राम में युवती से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और फरार हो गया, आरोपी को फरसगावं पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से गिरफ्तार कर न्यायिक जांच के लिए जेल भेज दिया है।




नया भारत डेस्क : छत्तीसगढ़ के फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमे आरोपी ने इंस्टाग्राम में युवती से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और फरार हो गया, आरोपी को फरसगावं पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से गिरफ्तार कर न्यायिक जांच के लिए जेल भेज दिया है।
फरसगांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया पीड़िता ने दिनांक 16 जून को थाना आकर लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि जुलाई 2023 में इस्ट्राग्राम के माध्यम से एक लड़का का परिचय हुआ जो अपना नाम अजय समरथ बताया था। फिर थोड़ी दिन के बाद मोबाईल नम्बर शेयर किये था। दोनों एक दुसरे से बात करते थे। पीड़िता को शादी करूंगा कहकर माह अक्टूबर 2023 में पीड़िता के घर आया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार किया है। कि प्रार्थिया के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 63/2024 धारा 376, 417 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव वाय अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डाण्डे के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव अनिल विश्वकर्मा के पर्यवेक्षण में फरार आरोपी मोबाईल नम्बर के सी.ए.एफ., कॉल डिटेल के आधार पर फरसगांव पुलिस टीम कानपुर नगर उत्तर प्रदेश रवाना होकर थाना महाराजपुर पुलिस की सहयोग से थाना मजाराजपुर लाकर पुछताछ करने पर अपना नाम अजय समरथ उर्फ इस्तयाक कुरैशी पिता शहीद शहजाद उम्र 28 वर्ष जाति मुसलमान निवासी नौगवां गौतम चौकी पूरवामीर थाना महाराजपुर जिला कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला बताया जिसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म कारित करना स्वीकार करने बाद पीड़िता को वीडियो कॉल के माध्यम से आरोपी की पहचान कार्यवाही की गयी है।
बाद आरोपी के कब्जे से एक नग ओप्पो कंपनी का मोबाईल जिसका मॉडल नम्बर सी.पी.एच. 2095 को समक्ष गवाह के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। जिसके बाद आरोपी को 11 जुलाई के 10.20 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर जुर्म अजामानतीय होने से गिरफ्तारी के स्थान से थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव छ.ग. का दुरी अधिक होने से समय 24 घंटे से अधिक समय लगने की संभावना पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) के समक्ष पेश कर ट्राजिट लिया गया है। उसके बाद फरसगांव पुलिस टीम द्वारा आरोपी को साथ लेकर आज दिनांक 13 जुलाई को न्यायालय कोण्डागांव के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में नरेश साहु थाना प्रभारी, सउनि. राजीव गोटा, आरक्षक अजरंग बघेल, फरसुराम मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।