CG चुनाव ब्रेकिंग : आज रात थम जाएगा चुनाव प्रचार….385 केंद्रों पर 20 दिसंबर को वोट डालेंगे 8 लाख से अधिक मतदाता…..निर्वाचन आयुक्त ने कहा- मतपत्र में लापरवाही स्वीकार नहीं, दिए ये निर्देश.…

CG चुनाव ब्रेकिंग  : आज रात थम जाएगा चुनाव प्रचार….385 केंद्रों पर 20 दिसंबर को वोट डालेंगे 8 लाख से अधिक मतदाता…..निर्वाचन आयुक्त ने कहा- मतपत्र में लापरवाही स्वीकार नहीं, दिए ये निर्देश.…

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रायपुर. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिन जिलों में नगरीय निकाय चुनाव है वहाँ के जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि मतपत्र मुद्रण में अतिरिक्त मुस्तैदी बरतें. निर्वाचन सर्वोच्च महत्व का विषय है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है.

 

विदित हो कि मतपत्र में हुई चूक से निर्वाचन तक रद्द हो सकता है. इसलिए मतपत्र में किसी भी चूक की ज़रा सी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो इसलिए समय रहते इसकी बारीकी से जांच कर लें.

 

रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान दलों को मतपत्र उपलब्ध कराने के पर्याप्त समय पहले सुनिश्चित करें कि मुद्रण में किसी भी प्रकार की गलती ना हो. राज्य निर्वाचन आयोग ने आगे कहा है कि सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से ये प्रमाण पत्र लेगा कि उन्होंने मतपत्रों की जांच कर ली है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है.

 

नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का शनिवार को अंतिम दिन है। रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा और ऐसे चुनावी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। 20 दिसंबर को 385 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें 8 लाख से अधिक मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना पीड़ितों के मतदान के लिए भी अलग से प्रोटोकॉल तय किया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर को जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक मतदान तिथि के तीन दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर लें। प्राप्त सूची के मरीजों को वार्ड और मतदान केन्द्र अनुसार सूचीबद्ध करने के साथ इन सभी मरीजों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही ऐसे सभी संक्रमित मरीजों की सूची संबंधित सेक्टर अधिकारी और पीठासीन अधिकारी को सामग्री वितरण स्थल पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगर कोई कोविड-19 संक्रमित मरीज मतदान करना चाहता है तो उसे पीपीई किट में मतदान समाप्ति के एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। इस पीपीई किट की व्यवस्था भी मतदाता को खुद करना होगा।

ऐसे सभी मतदान केन्द्र जहां कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मतदान करने वाला है वहां के पूरे मतदान दल और सेक्टर अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीपीई किट और समस्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ऐसे मतदान केन्द्र पर विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की एक पृथक टीम तैनात रहेगी, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराएगी।

 

मतदान समाप्त होने तक चुनाव वाले शहरों में ड्राई डे


राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले शहरों में 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मतगणना के दिन यानी 23 दिसंबर को भी इन शहरों में शराब नहीं बिकेगी। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल और निजी स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है।