CG - जज भर्ती परीक्षा के सिलेबस में बदलाव, इतने पदों पर भर्ती की चल रही है प्रक्रिया, अब नए भारतीय कानून के जानकार बनेंगे जज.....
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के लिए सिलेबस में बदलाव कर दिया है। पहली बार नए भारतीय कानून के जानकार जज बनेंगे। बार कोटे के साथ ही बेंच कोटे में भी यही नियम को लागू कर दिया गया है।




बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के लिए सिलेबस में बदलाव कर दिया है। पहली बार नए भारतीय कानून के जानकार जज बनेंगे। बार कोटे के साथ ही बेंच कोटे में भी यही नियम को लागू कर दिया गया है। दरअसल देशभर में एक जुलाई से नए भारतीय कानूनों को लागू कर दिया गया है। पुलिस से लेकर अदालतों में अब सुनवाई भी इसी हिसाब से हो रही है। नए भारतीय कानूनों का इम्पैक्ट अब दिखाई देने लगा है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के लिए सिलेबस में बदलाव कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों कैटेगरी से भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया है। जारी सिलेबस पर नजर डालें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 को शामिल किया गया है। बाकी सिलेबस पहले की तरह है। दोनों कैटेगरी में आवेदन जमा करने के लिए 31 अगस्त की तिथि तय की गई है।
सीधी भर्ती या यूं कहें कि बार कोटे से 37 पद जारी किए गए हैं। इसके लिए वकालत का 7 साल का अनुभव रखने वाले और 35 से 45 वर्ष तक की आयु के अधिवक्ताओं को आवेदन करने की छूट रहेगी। आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं, सीमित प्रतियोगी परीक्षा से 6 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सीनियारिटी को अनिवार्य है। जरुरी दिशा निर्देशों व शर्तों के लिए हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी पढ़ सकेंगे।
बार कोटे से 37 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें अनारक्षित 30, एसटी 2, एससी 2 और ओबीसी के लिए 2 पद आरक्षित रहेगा। 2022 के बैकलाग से एक पद भरा जाएगा। कुल पदों में से महिलाओं के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं। सीमित भर्ती परीक्षा के जरिए 6 पद भरे जाएंगे।
हाई कोर्ट से जारी विज्ञापन के अनुसार 31 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बोदरी बिलासपुर के पते पर 31 अगस्त की शाम 5 बजे तक भेजना होगा। वहीं, हाई कोर्ट में बॉक्स भी रखा जाएगा, जिसमें आवेदन जमा करने की सुविधा होगी। निर्धारित तारीख और समय के बाद मिलने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।