Central Employees Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए नए चार्जेस और रेफरल के जारी हुए नये नियम....
Central Employees Update: Big news for central government employees and pensioners! New rules for new charges and referrals issued for CGHS cardholders.... Central Employees Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए नए चार्जेस और रेफरल के जारी हुए नये नियम....




Central Employees Update :
नया भारत डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) पैकेज की नई दरें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कंसल्टेशन फीस 350 रुपये तय की गई है। साथ ही ICU के लिए एक दिन का खर्च 5,400 रुपये रखा गया है। सरकार ने नई सीजीएचएस दरें और पैकेज जारी कर दिये हैं। सरकार ने रेफरल के नियम भी पहले से आसान कर दिये हें। (Central Employees Update)
सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए चार्जेस-
1. ओपीडी कंसल्टेशन के लिए सीजीएचएस कार्डधारकों को 350 रुपये की जरूरत होगी।
2. आईपीडी कंसल्टेशन के लिए सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए दर 350 रुपये तय की गई है।
सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए ICU चार्ज शुल्क-
ICU के लिए दरें 5,400 रुपये तय की गई है। इस कॉस्ट में प्राइवेट वार्ड के लिए 862 रुपये + 4,500 रुपये = 5,362- कुल मिलाकर 5,400 रुपये है। आईसीयू चार्ज में गैर-NABH अस्पतालों के लिए 750 रुपये और एनएबीएच अस्पतालों के लिए 862 रुपये शामिल हैं। इसमें मॉनिटरिंग, RMO चार्ज शुल्क, नर्सिंग देखभाल और कमरे का किराया शामिल है। कमरे का किराया सीजीएचएस लाभार्थी के वार्ड - सामान्य वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड या प्राइवेट वार्ड की पात्रता के अनुसार होगा। (Central Employees Update)
सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कमरे का किराया-
सीजीएचएस कार्डधारकों को सामान्य वार्ड के लिए कमरे का किराया रिवाइज कर 1,500 रुपये कर दिया गया है। सेमी-प्राइवेट वार्ड के लिए कमरे का किराया 3,000 रुपये होगा। प्राइवेट वार्ड के लिए कमरे का किराया 4500 रुपये रखा गया है। (Central Employees Update)
सीजीएचएस कार्डधारकों के लिए आसान किया रेफरल का प्रोसेस-
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने CGHS वेलनेस सेंटर के लिए रेफर प्रोसेस को भी आसान कर दियाहै। पहले सीजीएचएस लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था और अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था। लेकिन अब यदि सीजीएचएस लाभार्थी जाने में असमर्थ है, तो वह अपनी ओर से किसी को अपने डॉक्यूमेंट के साथ वेलनेस सेंटर भेज सकता है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्यूमेंट की जांच के बाद लाभार्थी को अस्पताल जाने के लिए कह सकता है। (Central Employees Update)