CG- आरक्षण BIG ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला... 50% से ज्यादा आरक्षण को बताया असंवैधानिक... पढ़िए 2012 में 58% आरक्षण करने के मामले में क्या आया फैसला?......
Big decision of Chhattisgarh High Court, Reservation more than 50% was told unconstitutional रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। 2012 में 58% आरक्षण करने के मामले में चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने फैसला दिया।




Big decision of Chhattisgarh High Court, Reservation more than 50% was told unconstitutional
रायपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. 2012 में 58% आरक्षण करने के मामले में चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने फैसला दिया.
मामला 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण के फैसले से जुड़ा है. इस पर आज फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है. 2012 में तत्कालीन सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था.
याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है. इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था.
इस पर आज फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है. इसे रद्द करते हुए डिविजन बैंच ने याचिकाओं को स्वीकृत कर लिया है. डॉ. पंकज साहू एवं अन्य, अरुण कुमार पाठक एवं अन्य ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, विनय पांडेय एवं अन्य के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.