CG- मकान मालिक ध्यान दे: किरायेदारों की पूरी जानकारी 15 दिनों के भीतर थानों में जमा करना अनिवार्य.... छिपाई जानकारी तो धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही.... आदेश हुआ जारी.... देखें फॉर्मेट.... जानें पूरी प्रक्रिया.......

CG- मकान मालिक ध्यान दे: किरायेदारों की पूरी जानकारी 15 दिनों के भीतर थानों में जमा करना अनिवार्य.... छिपाई जानकारी तो धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही.... आदेश हुआ जारी.... देखें फॉर्मेट.... जानें पूरी प्रक्रिया.......


रायपुर। पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले में मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी अनिवार्यतः जमा करने हेतु आदेश जारी किया गया है। शहर में छिपकर रह रहे अपराधीयो और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने रायपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया। जिले औए स्वयं मकानमालिकों की सुरक्षा को देखते हुए किरायेदारों का सत्यापन कराना सभी मकानमालिकों के लिए अनिवार्य किया गया। मकान मालिक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम से किरायेदारों की जानकारी दे सकेंगे। किरायेदार सत्यापन फार्म थानों से निःशुल्क प्राप्त कर मकान मालिक उसे भरकर थानों में ऑफलाइन जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे।

 
मकान मालिक रायपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट में जाकर भी किरायेदारों की ऑनलाइन जानकारी जमा कर सकेंगे। 15 दिवस के भीतर जानकारी जमा ना किए जाने पर मकान मालिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले की सुरक्षा तथा बाहर से आये अपराधियों और अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने हेतु मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया। यह आदेश आज दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से जिले में प्रभावशील होगा।

इस आदेश के तहत जिले के समस्त मकान मालिकों को अपने किरायेदारों तथा 1 अक्टूबर के बाद से रखे जाने वाले नए किरायेदारों सभी की जानकारी 15 दिवस के भीतर थानों में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है मकान मालिक इस संबंध में निर्धारित प्रारूप थानों से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे भरकर थानों में जमा कर सकते हैं मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए भी रायपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन जानकारी जमा कर सकते हैं। इस संबंध में रायपुर पुलिस द्वारा जनसामान्य में पंपलेट का वितरण भी किया जा रहा है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।


गौरतलब है कि अन्य जिलों व अन्य राज्यों के बहुत से फरार अपराधी जिले के विभिन्न कोनों में अपनी पहचान वह अपराधिक रिकॉर्ड छुपाकर रहते हैं। कई बार अनेक बाहरी गिरोह भी शहर में आकर अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। कई बार मकान मालिकों द्वारा इसकी जानकारी थानों में नहीं दी जाती है। ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के लोग शहर में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और शहर से चले जाते हैं। पुलिस अधीक्षक रायपुर के आदेश से अब ऐसे लोगों का शहर में छुप कर रह पाना मुश्किल होगा तथा मकान मालिकों में भी ऐसे अपराधिक लोगों के संबंध में जागरूकता आएगी। 

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस प्रक्रिया को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों में बेहद आसान बनाया गया है ताकि मकान मालिकों को उक्त सत्यापन फार्म जमा करने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इस संबंध में सभी थानों में यह फार्म निशुल्क उपलब्ध कराया गया है जिसे मकान मालिक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी घर बैठे ही ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं वे रायपुर पुलिस की वेबसाइट  https://raipurpolice.cgstate.gov.in/ तथा छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट http://citizenportal.cgpolice.gov.in/citizen/login.htm में जाकर किरायेदारों की जानकारी ऑनलाइन भी भर सकते हैं।


उक्त आदेश का पालन करना जिले के समस्त मकान मालिकों के लिए अनिवार्य होगा यदि उनके द्वारा नियत समय में किरायेदारों की जानकारी ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जमा नहीं कराई जाती है। तो उनके विरुद्ध उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। अतः जिले के सभी मकान मालिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनिवार्यतः इस आदेश का पालन करते हुए नियत समय पर अपने किरायेदारों की जानकारी जमा करें तथा स्वयं को व अपने समस्त जिले को सुरक्षित बनाने में रायपुर पुलिस का सहयोग करें।