सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालो पर प्रशासन सख्त कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर 17 दुकानदारों पर हुई चालानी कारवाई

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालो पर प्रशासन सख्त कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर 17 दुकानदारों पर हुई चालानी कारवाई

जगदलपुर, 1 अक्टूबर 2021। गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन काफी गंभीर है। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. डी.राजन के निर्देशानुसार व सहायक नोडल अधिकारी महेश मिश्रा के मार्गदर्शन में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग व पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करने और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान कर रहे 17 दुकानों व युवकों पर कोटपा अधिनियम की धारा 4, धारा 6 के तहत चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें विनय ठाकुर (औषधि निरीक्षक), सुनील पंडा (औषधि निरीक्षक), उमाशंकर साहू (मनोवैज्ञानिक सलाहकार) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. डी.राजन ने बताया, “तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद सम्बन्धी नशीले पदार्थों जैसे गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मंजन आदि के वितरण व उपयोग पर नियंत्रण रखने हेतु एक जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल गठित की गई है। उनके द्वारा 30 सितंबर को दलपत सागर, चाँदनी चौक,संजय बाजार, अनुपमा चौक, गोल बाजार, शहीद पार्क जैसे सार्वजनिक स्थल पर चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान तम्बाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जन समुदाय को जानकारी देकर इनका सेवन धीरे-धीरे छोड़ने हेतु समझाइश दी गई।

“ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मनोवैज्ञानिक सलाहकार ने बताया, “कार्यवाही का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 को जिले के शहरी क्षेत्रों में सख्ती से लागू करना है । शहर में हुई कार्यवाही के दौरान पान स्टाल पर धूम्रपान किया जा रहा था इस संबंध में दुकान के मालिक सहित वहां पर आए लोगों को भी कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जागरूक कराया गया।“ कोटपा एक्ट के तहत हैं यह प्रावधान ▪ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है। ▪ सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल पर 60*30 का बोर्ड जरूर लगाएं। ▪ बोर्ड 15 सेमी. व्यास का होगा। इसमें काले धुएं के साथ सिगरेट एवं बीड़ी का चित्र होना चाहिए। ▪ बोर्ड के नीचे प्रभारी या मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए, जिससे उससे इसकी शिकायत की जा सके। ▪ सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, लाइटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए माचिस या अन्य उपकरण, ऐश ट्रे आदि न उपलब्ध कराया जाए। ▪ केवल 30 कमरों से अधिक वाले होटल, 30 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग से स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है। वह भी कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही होगा। ▪ उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ▪ इन नियमों का उल्लंघन करना है अपराध ▪ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। ▪ 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है। ▪ तंबाकू पदार्थ की बिक्री जिस स्थान पर हो वहां कोई नाबालिग दिखाई न दे। ▪ बिक्री की जगह पर एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है। ▪ शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।