अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह: ने मिलावटी दूध बेचने के आरोप में 23 साल पुराने मुकदमे में शुक्रवार को आरोपी ग्वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
Additional Sessions Judge Rekha Singh on Friday sentenced to life..




NBL, 10/04/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Additional Sessions Judge Rekha Singh on Friday sentenced to life imprisonment against the accused cowherd in a 23-year-old trial for selling adulterated milk. Along with this, a fine of 20 thousand rupees was also imposed.
महाराजगंज: महाराजगंज जिले में अपर सत्र न्यायाधीश ने एक ऐसी सजा सुनाई, जिसकी चर्चा आज जनपद में हर किसी की जुबान पर है. दरअसल मिलावटी दूध बेचने के आरोप में 23 साल पुराने मुकदमें में आरोपी ग्वाले के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
17 मई 1999 को तत्कालीन खाद निरीक्षक ने लिया था नमूना..
सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि 17 मई 1999 को नगर पालिका परिषद महराजगंज के ऑफिसर कॉलोनी गेट के पास से तत्कालीन खाद्य निरीक्षक एम.एल गुप्ता ने तीन ग्वालों से दूध का नमूना लिया था. 23 वर्षों से विचाराधीन मामले में 4 लोगों की गवाही हुई थी, जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश में सजा सुनाई. जिसकी चर्चा हर किसी के जुबान पर है.
दूध में मिलावट के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा..
दूध में मिलावट पाए जाने पर इस मामले में चौक थाना क्षेत्र के खजुरिया निवासी राम सजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था. मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय पहुंचा. जहां पर 23 वर्षों से मामला विचाराधीन चल रहा था. सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यों के साथ चार गवाहों की गवाही कराई गई. जिस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।