7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News, अब परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये…जाने lattest Update….

7th Pay Commission: Good news for central employees , now family members will get Rs 1.25 lakh. lattest Update news 7th Pay Commission: इन दिनों केंद्र सरकार (Central Government) अपने 47 लाख 68 हजार कर्मचारियों (Central Government Employees) और 68 लाख 62 हजार पेंशनभोगियों (Pensioners) पर महेरबान है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News, अब परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये…जाने lattest Update….
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News, अब परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये…जाने lattest Update….

7th Pay Commission: Good news for central employees , now family members will  get Rs 1.25 lakh. lattest Update news


7th Pay Commission: इन दिनों केंद्र सरकार (Central Government) अपने 47 लाख 68 हजार कर्मचारियों (Central Government Employees) और 68 लाख 62 हजार पेंशनभोगियों (Pensioners) पर महेरबान है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तरह केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब उनके परिवारवालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली को मिलने वाली सुविधा में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।(7th Pay Commission)

दरअल अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत कवर हैं, तो उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है। इसके तहत पेंशन की अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगी। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी होगी।

7th Pay Commission सीसीएस पेंशन 1972 के रूल 54 (11) के मुताबिक, अगर पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो उनकी मौत के बाद उनके दो बच्चे को फैमिली पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक, अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को मिलती है। वहीं अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों सदस्यों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों को फैमिली पेंशन की सुविधा मिलती है।(7th Pay Commission)

7th Pay Commission पेंशन रूल 54 (3) के तहत पहले सदस्य की कर्मचारी की मौत पर बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45000 रुपए मिलने का कानून है। अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती थी तो सब रूल (2) के मुताबिक यह राशि 27000 रुपए होती थी। छठे वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, सीसीएस रूल्स के तहत अधिकतम पेंशन की राशि 90000 के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर से दो फैमिली पेंशन मिलती थी। 90000 के हिसाब से यह राशि 45 हजार और 27 हजार रुपए होती थी।(7th Pay Commission)

7th Pay Commission लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन की अधिकतम राशि ढाई लाख रुपए तय है। फैमिली पेंशन के नए नियम के मुताबिक पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मौत हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। सरकार ने नए नियम में 2.50 लाख रुपए महीना के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की है। .(7th Pay Commission)

7th Pay Commission अधिसूचना के मुताबिक 45 हजार रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख रुपये का 50 फीसदी यानी कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे। 27 हजार रुपए की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30 फीसदी यानी कि 75 हजार रुपये कर दिया गया है।7th Pay Commission