CG- 13 करोड़ की ठगी: रकम तीन गुना करने का झांसा देकर लिए पैसे.... फिर अलग-अलग राज्यों में खरीदी प्रॉपर्टी.... CG में 13 करोड़ की ठगी करने वाले 6 डायरेक्टर गिरफ्तार..... संपत्ति होगी कुर्क.....

CG- 13 करोड़ की ठगी: रकम तीन गुना करने का झांसा देकर लिए पैसे.... फिर अलग-अलग राज्यों में खरीदी प्रॉपर्टी.... CG में 13 करोड़ की ठगी करने वाले 6 डायरेक्टर गिरफ्तार..... संपत्ति होगी कुर्क.....

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बिलासपुर 5 दिसंबर 2021। जनता को छलने वाली चिट फंड कंपनी के फरार डायरेक्टरो पर लगातार बिलासपुर पुलिस की कार्यवाही जारी है। करोड़ों रुपए गबन करने वाले चिट फण्ड कंपनी निर्मल इंफ़्रा होम के 6 आरोपी बिलासपुर पुलिस की हिरासत में है। आरोपी कंपनी के विरुद्ध जिले में 1 तथा पूरे राज्य में 12 अपराध दर्ज है। जिले में 7 करोड़ सहित पूरे प्रदेश में 13 करोड़ से अधिक के गबन का मामला है। छ०ग० शासन की मुख्य एजेंडा चिटफण्ड के प्रकरणों पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने व निवेशकों की धन वापसी की कार्यवाही कराया जाना है, जिसमें निर्मल इन्फाहोम कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध जिला एवं राज्य के दर्ज प्रकरणों में फरार चल रहे डायरेक्टर्स आरोपियों को गिरफ्तार करने में बिलासपुर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है।

जिले इकाई के थाना कोटा में अप.क. 27/2018 धारा 420, 34 भादवि एवं छ0ग0 के निक्षेपको के हितो का सरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 10 व धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 4.5.6 दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 07 करोड़ रूपये की ठगी की गई है। निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध जिले में 01 अपराध व राज्य में कुल 12 अपराध दर्ज है जिसमें ठगी गई रकम 13,79,93,955 रूपये लगभग है, उक्त आरोपियों डायरेक्टरों के विरूद्ध जिला बिलासपुर पुलिस में 01 अपराध, कांकेर 01, रायगढ़ 01, सरगुजा 04, बलौदाबाजार 01, दंतेवाड़ा 01, बेमेतरा 01, रायपुर 02, अपराध दर्ज किया गया है।

निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के आरोपियों के द्वारा जिला बिलासपुर के लोगो से पैसा दोगुना तीन गुना होने के लालच देकर पैसा जमा कराया व कंपनी बंद कर फरार हो गया। कंपनी के विरूद्ध जिले  में  लगभग 2972 आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रकरण में आरोपी एवं कंपनी के विरूद्ध संपत्ति चिन्हित कर ली गई है जिसकी कुर्की  हेतु अग्रिम कार्यवाही  किया जावेगा। जिसमें कंपनी की संपत्ति हरीत शर्मा के नाम से खरोरा तहसील तिल्दा रायपुर में 1450 वर्गफुट जमीन की चिन्हित किया गया है, एवं कंपनी के नाम से म0प्र0, बालाघाट, खण्डवा, मथुरा, राजगढ़, देवास, भोपाल, भींड, व अहमदनगर महाराष्ट्र में संपत्ति ज्ञात हुई है, जिसकी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आरोपियो में 1. अभिषेक सिंह चौहान पिता आनंद चौहान उम्र 37 वर्ष सा. गुलमोहर कॉलोनी अरेहारील जिला साजापुर म० प्र०. 02. हरिश शर्मा पिता अशोक शर्मा उम्र 33 वर्ष सा0 96 आवास कालोनी थाना कालीपीपल जिला शाजापुर म.प्र., 03.निरंजन सक्सेना पिता अशोक चन्द्राकर उम्र 43 वर्ष सा० शाजापुर म.प्र. 04. लखन सोनी पिता जगदीश सोनी उम्र 35 वर्ष सा0 59 कर्मचारी कॉलोनी कालीपीपल मण्डी थाना कालीपीपल जिला शाजापुर म.प्र. 05. प्रबल प्रताप सिंह पिता स्व.बदन प्रताप उम्र 38 साल साकिन भाई कोठी थाना माधवगंज जिला ग्वालियर म.प्र. और 06. आशीष चौहान पिता आनंद चौहान उम्र 36 पता आवास कालोनी पीपला भण्डी जिला साजापुर म०प्र० शामिल है।

थाना कोटा में अप.क. 27 / 2018 धारा 420, 34 भादवि एवं छ0ग0 के निक्षेपको के हितो का सरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 10 व धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 4.5.6 दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 07 करोड़ रूपये की ठगी की गई है। प्रकरण में 06 आरोपियों की पतासाजी किया गया, जिसमें उक्त 06 आरोपी भुवनेश्वर जेल उड़िसा में निरूद्ध होने की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय  से प्रोडक्शन वारण्ट जारी कराकर प्रोडक्शन वारण्ट भुवनेश्वर जेल ओडिसा से तामील कराया गया, एवं उक्त आरोपियों को नियमानुसार नियत  तिथि  04.12.2021 को न्यायालय पेश किया, एवं अन्य कार्यवाही विधिवत की जा रही है