न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकण के लिए कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को शख्त निर्देश

न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकण के लिए कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को शख्त निर्देश

न्यायालयीन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए किया जाएगा प्रस्तावित

कवर्धा, 12 नवम्बर 2021। कलेक्टर  रमेश कुमार शर्मा के निर्देशन में न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकण के लिए संयुक्त कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग कवर्धा, बोड़ला पण्डरिया, तहसीलदार, अति. तहसीलदार, सर्व नायब तहसीलदार तहसील कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोड़ला, पण्डरिया, रेंगाखारकला को निर्धारित कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए सर्व राजस्व अधिकारी, पीठासीन अधिकारी न्यायालय में नियमित रूप से कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर न्यायालयीन कार्यों को संपादित करेंगे, कार्यालय में न्यायालयीन कार्यावधि की सूचना, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने, सर्व राजस्व अधिकारी, पीठासीन अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक हल्का पटवारी को अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से 30 नवंबर तक सुबह 10ः30 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करने ताकि कार्यालयीन अवधि में समस्त लंबित अविवादित नामांतरण, फौती, बटवारा, धान खरीदी पंजीयन अभिलेख सुधार, ऋण पुस्तिका, नकल आवेदन एवं सीमांकन आदि कार्यों को संपादित किया जा सके। संयुक्त कलेक्टर ने सर्व राजस्व अधिकारी, पीठासीन अधिकारी उपरोक्त कार्य को समय सीमा संपादित करने निर्देशित किया है। न्यायालयीन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।