CG- चोरियों का खुलासा: 11 चोरों को पुलिस ने पकड़ा.... चोरों ने सूने मकान और ज्वेलरी शॉप को बनाया था निशाना.... गहनों की चोरी करते और सराफा व्यापारी को बेच देते थे.... 6 अंतर्राज्यीय आरोपी और 2 क्रेताओं सहित 11 गिरफ्तार.....

11 accused including 6 inter-state accused and 2 buyers arrested for stealing by breaking the lock of the house shop

CG- चोरियों का खुलासा: 11 चोरों को पुलिस ने पकड़ा.... चोरों ने सूने मकान और ज्वेलरी शॉप को बनाया था निशाना.... गहनों की चोरी करते और सराफा व्यापारी को बेच देते थे.... 6 अंतर्राज्यीय आरोपी और 2 क्रेताओं सहित 11 गिरफ्तार.....

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रायपुर। रायपुर के आधा दर्जन से अधिक सूने मकान/दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 06 अंतर्राज्यीय आरोपी, 03 स्थानीय आरोपी एवं 02 क्रेताओं सहित कुल 11 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से लाखों रूपये कीमत के सोने, चांदी के जेवरात व अन्य सामाग्री जप्त किया गया है। थाना कबीर नगर एवं डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित अलग - अलग 04 सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिये थे। नशे की लत एवं अन्य शौक पूरा करने चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

आरोपी शिवा राव पूर्व में भी चोरी के 02 प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है। आरोपी एक्टिवा वाहन में घुम - घुम कर ताला लगे मकानों को चिन्हांकित व रेकी कर अपना निशाना बनाते थे। आरोपी वीर अभिमन्यु, शिवा राव एवं सूरज सिंह चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरातों को महादेव घाट रोड़ स्थित चिराग ज्वेलर्स के संचालक राजू गोस्वामी एवं उसके भाई दीपक गोस्वामी को बिक्री कर देते थे। आरोपी दीपक गोस्वामी को चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरात क्रय करने पर धारा 457, 380, 411 भादवि. के तहत् गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने - चांदी के जेवरात, 01 नग मोबाईल फोन एवं नगदी 1,000/- रूपये जप्त किया गया है।

आरोपी वीर अभिमन्यु, शिवा राव एवं सूरज सिंह से घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को भी जप्त किया गया है। आरोपियों से जप्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 1,10,000/- रूपये है। चिराग ज्वेलर्स के संचालक राजू गोस्वामी को आरोपियों की गिरफ्तारी होने की भनक लगते ही वह हो गया है फरार, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 212/21 धारा 457, 380 भादवि, थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 447/21 धारा 457, 380 भादवि., अपराध क्रमांक 463/21 धारा 457, 380 भादवि. एवं अपराध क्रमांक 499/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है।

01. थाना कबीर नगर अपराध क्रमांक 212/21 धारा 457, 380 भादवि.

प्रार्थिया काजल सिन्हा ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एच आई जी-20 फेस 01 कबीर नगर में रहती है। प्रार्थिया दिनांक 07.12.2021 को मकान में ताला लगाकर अपने पति के साथ मैहर देवी दर्शन करने गई थी। दिनांक 09.12.2021 को प्रार्थिया की बहन ने प्रार्थिया को फोन कर बताया कि उसके मकान के पीछे किचन का दरवाजा खुला है तथा ताला टूटा है एवं मकान के अंदर सामान बिखरा पडा है। प्रार्थिया अपने पति के साथ दिनांक 10.12.2021 को अपने घर आकर देखी तो किचन के दरवाजा का सिटकनी टूटा हुआ था तथा कमरे में रखा गोदरेज आलमारी का भी ताला टूटा हुआ था। आलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था एवं आलमारी के लॉकर में रखें सोने, चांदी के जेवरात, नगदी रकम एवं 01 नग मोबाईल फोन नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थिया के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी के लॉकर में रखें सोने, चांदी के जेवरात, नगदी रकम एवं 01 नग मोबाईल फोन को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 212/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

02. थाना डी.डी.नगर अपराध क्रमांक 447/21 धारा 457, 380 भादवि.

प्रार्थी रोशन कुमार देवांगन ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सत्यम विहार कालोनी गली नं 03 रायपुरा में रहता है। प्रार्थी दिनांक 02.11.21 को अपने घर में ताला लगाकर अपने गृहग्राम दामाखेडा गया था कि प्रार्थी दिनांक 07.11.21 को रायपुर घर वापस आकर देखा तो बाहर के गेट में ताला लगा हुआ था। प्रार्थी अंदर जाकर देखा तो घर के दरवाजे में लगा लॉक एवं अलग से लगाया हुआ ताला दोनांे टूटा हुआ था घर का सामान बिखरा हुआ था तथा बेडरूम में लगा ताला भी टूटा हुआ था। बेडरूम में रखे आलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था एवं आलमारी के लॉकर में रखें सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी के लॉकर में रखें सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 447/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

03. थाना डी.डी.नगर अपराध क्रमांक 463/21 धारा 457, 380 भादवि.

प्रार्थी राहुल ध्रुव ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सत्यम विहार कालोनी में रहता है। प्रार्थी दिनांक 09.11.21 को अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित अपने माता-पिता के घर देवेन्द्र नगर गया था कि प्रार्थी दिनांक 14.11.21 को रात्रि घर वापस आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था। प्रार्थी घर के अंदर जाकर देखा तो कमरे एवं आलमारी में रखा सामान बिखरा हुआ था। आलमारी के लॉकर में रखें सोने एवं चांदी के जेवरात तथा हॉल में रखा म्यूजिक बूफर नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 463/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।  

04. थाना डी.डी.नगर अपराध क्रमांक 499/21 धारा 457, 380 भादवि.

प्रार्थी सतीश कुमार श्रीवास ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह साकेत विहार कालोनी न्यू चंगोराभाठा में अपने परिवार के साथ रहता है। प्रार्थी दिनांक 02.12.21 को अपने परिवार सहित दुर्ग गया था। दिनांक 03.12.21 को प्रार्थी के पिताजी प्रार्थी के घर आये तो देखे कि घर के मेन गेट के दरवाजे का ताला एवं कुण्डी टूटा हुआ था। घर अंदर जाकर चेक किये तो घर के अंदर सभी कमरांे का ताला टूटा हुआ था तथा कमरे में सामान फैला हुआ था। आलमारी एवं लॉकर का भी दरवाजा खुला हुआ था जिसकी जानकारी प्रार्थी को देने पर प्रार्थी रायपुर अपने घर जाकर देखा तो कमरे में रखा आलमारी एवं लॉकर खुला हुआ था तथा आलमारी में रखा नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें नगदी रकम को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 499/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए चोरी के आरोपियों एवं चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में तस्दीक कर उनकी गतिविधियांे पर सतत् निगाह रखकर अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं थीं।

इसी दौरान सायबर सेल की टीम को मुखबीर से जानकारी प्राप्त हुई कि बंजारी नगर डी.डी.नगर निवासी वीर अभिमन्यु जो कुछ दिनों से अपने पास अधिक मात्रा में नगदी रकम रखता है एवं बहुत अधिक पैसे खर्च कर रहा है। जिस पर सायबर सेल की टीम द्वारा वीर अभिमन्यु को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने कर आरोपी द्वारा अपने 02 अन्य साथी शिवा राव एवं सूरज सिंह के साथ मिलकर चोरी की उक्त समस्त घटनाओं को अंजाम देना बताया गया। जिस पर घटना में संलिप्त शिवा राव एवं सूरज सिंह को पकड़ा गया।

 पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे तीनों घुम - घुम कर रेकी करते थे एवं जिस मकान में ताला लगा होता था उस मकान को चिन्हांकित कर लेते थे तथा रात में तीनों एक्टिवा वाहन से जाकर मकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी से प्राप्त नगदी रकम को आपस में बांट लेते थे तथा सोने एवं चांदी के जेवरात को महादेव घाट रोड़ स्थित चिराग ज्वेलर्स के संचालक राजू गोस्वामी एवं उसके भाई दीपक गोस्वामी को बिक्री कर देते थे। राजू गोस्वामी एवं दीपक गोस्वामी सोने, चांदी के जेवरात को आरोपियों से बहुत ही सस्ते दाम में क्रय करते थे। जिस पर टीम द्वारा चोरी की सोने, चांदी के जेवरात क्रय करने पर आरोपी दीपक गोस्वामी को भी पकड़ा गया। आरोपी राजू गोस्वामी को इस बात की जानकारी होने पर वह फरार हो गया। 

आरोपी वीर अभिमन्यु, शिवा राव, सूरज सिंह एवं दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने - चांदी के जेवरात, 01 नग मोबाईल फोन एवं नगदी 1,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 1,10,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।