CG- बोनस अंक BIG NEWS: सरकार का फैसला.... कोरोना काल में सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती के दौरान मिलेगा बोनस अंक.... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... इतने अंकों का दिया जाएगा बोनस.... देखें आदेश.....

CG- बोनस अंक BIG NEWS: सरकार का फैसला.... कोरोना काल में सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती के दौरान मिलेगा बोनस अंक.... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... इतने अंकों का दिया जाएगा बोनस.... देखें आदेश.....

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रायपुर। कोरोना काल में प्रतिबद्धता से 6 महीने तक शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में अपनी सेवाएं देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अब तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन के लिए 10 अंकों का बोनस दिया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है की आप सभी को बताते हुए संतोष हो रहा है कि कोरोना काल में प्रतिबद्धता से 6 महीने तक शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में अपनी सेवाएं देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अब तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन के लिए 10 अंकों का बोनस दिया जाएगा।

राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना काल में लगातार छह माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदों में भर्ती के दौरान दस बोनस अंक का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं छह माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदों पर चयन के दौरान दस बोनस अंकों का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्री सिंहदेव ने कहा है की स्वास्थ्य कर्मियों के सेवा भाव और समर्पण का यह नतीजा है कि आज हम महामारी से लड़ने में सक्षम हो पाए हैं और उनकी निष्ठा को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के विरुद्ध उनका साहस और निर्भीकता हम सब के लिए प्रेरणादायक है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविद्ध के दौरान अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों के संबंध में विचार करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ 9-33/2021/1/5, दिनांक 17.09.2021 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतदद्वारा निर्णय लेता है कि कोरोना वैशविक महागारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाये।

देखें आदेश