बिग CG न्यूज: इन नौकरियों के लिए सरकार ने योग्यता का किया पुन:निर्धारण.... राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश.... नई भर्ती के लिए अब आवेदकों की नए सिरे से तय होगी योग्यता.... जानिए किन पदों के लिए अब क्या होगी योग्यता.... देखें आदेश....

बिग CG न्यूज: इन नौकरियों के लिए सरकार ने योग्यता का किया पुन:निर्धारण.... राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश.... नई भर्ती के लिए अब आवेदकों की नए सिरे से तय होगी योग्यता.... जानिए किन पदों के लिए अब क्या होगी योग्यता.... देखें आदेश....

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शीघ्रलेखक, डाटा एन्ट्री आपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुनर्निर्धारण किया है। शासन के समस्त विभागों / कार्यालयों में शीघ्रलेखक / डाटा एन्ट्री आपरेटर / स्टेनो टायपिस्ट / सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता का पुनर्निर्धारण के संबंध में जारी संदर्भित परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए डाटा एन्ट्री आपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-3 की शैक्षणिक योग्यता में शैक्षणिक योग्यता जोड़ा गया है।

डाटा एन्ट्री आपरेटर

मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं | अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

स्टेनोटायपिस्ट

मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन | परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा | अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

सहायक ग्रेड-3

मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा | अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा उपरोक्त पदों के लिए उनके सेवा भरती नियमों में उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान संशोधन किए जाएं एवं नियमों में संशोधन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मानते हुए अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग से परिमार्जित कराया जाकर, राजपत्र में उसका प्रकाशन किया जाए। नियमों में संशोधन उपरांत ही विभागों द्वारा उक्त पदों पर भरती की कार्यवाही की जाए।

देखें आदेश