CG- मुंहबोले मामा को फांसी की सजा: रेप के बाद बच्ची की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंकी थी लाश.... आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा.... मुंहबोले मामा ने पकड़े जाने के डर से कर दी थी बेरहमी से हत्या.....

CG- मुंहबोले मामा को फांसी की सजा: रेप के बाद बच्ची की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंकी थी लाश.... आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा.... मुंहबोले मामा ने पकड़े जाने के डर से कर दी थी बेरहमी से हत्या.....

राजनांदगांव 9 अक्टूबर 2021। एक माह के भीतर जिले में दुष्कर्म के दूसरे आरोपी को फांसी की सजा हुई है। सात साल की बच्ची से दरिंदगी कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पाक्सो के स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। घटना सोमनी इलाके के ग्राम बघेरा में 28 फरवरी व 1 मार्च के दरमियानी रात हुई थी। 
सात साल की बच्ची के मामा का दोस्त दीपक बघेल जिसे बच्ची भी मामा बुलाती थी, वह नशे में बच्ची के घर पहुंचा। जहां उसे गांव में चल रहे जसगीत का कार्यक्रम दिखाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। जहां गांव से बाहर सुनसान इलाके में लेकर जाकर आरोपी दीपक ने बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद पत्थर से सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। 
घटना को छिपाने के लिए दीपक ने बच्ची की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। बच्ची के शव के ऊपर से ट्रेन भी गुजर गई। सुबह आसपास के लोगों ने बच्ची के क्षत विक्षत शव को देखा। परिजनों ने बच्ची को पहचाना और फिर जांच के बाद आरोपी दीपक की गिरफ्तारी हुई। जिले में एक माह के भीतर यह दूसरा मामला है, जब दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है।
दोनों ही मामलों की पैरवी लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने की है। बच्चियों से ऐसी दरिंदगी करने वाले आरोपियों को सुनाई गई मौत की सजा के बाद समाज में भी राहत का माहौल है। इसके पहले ग्राम कांकेतरा में तीन साल की बच्ची से हुई दरिंदगी के आरोपी को भी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 
उक्त फैसला भी न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने ही सुनाया था। फैसला देते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की। जिसमें उन्होंने कहा कि आरोपी का कृत्य विरल से विरलतम श्रेणी का है, जिसकी एकमात्र सजा मृत्युदंड है।