BIG NEWS: केंद्र ने जारी की स्कूल, कॉलेज खोलने की नई गाइडलाइंस.... केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने की गाइडलाइंस में किए महत्वपूर्ण बदलाव.... जिन राज्यों में कोरोना केस 5% से कम वहीं स्कूल खुलेंगे.... देखें केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस और SOP......
School College Reopen Guidelines The central government made important changes in the guidelines




...
नई दिल्ली। संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों के टीकाकरण का काम पूरी तेजी से जारी है। केंद्र सरकार की ओर से स्कूल, कॉलेज को खोलने को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को जारी किए गए नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि वे अपने स्तर पर ये तय करें कि शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए बच्चों के माता-पिता की सहमति आवश्यकता है की नहीं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले जारी किए गए आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए पैरेंट का कंसेंट जरूरी था। लेकिन नए दिशानिर्देश में अब इस फैसले को राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।
अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कंसेंट लें या न लें। हालाँकि, नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कंसेंट के लिए कहते हैं तो माता-पिता अपनी सहमति दें। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बच्चों की उनके सीखने के स्तर के आधार पर पहचान करने का भी सुझाव दिया गया है। ताकि शिक्षक उन छात्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। जिसके चलते कई राज्यों ने फिर से स्कूलों को खोल दिया है और ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं।
केंद्र की इन गाइडलाइंस का पालन होगा अनिवार्य
- स्कूल में उचित सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना और उनकी निगरानी करना।
- बैठने की योजना में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना।
- स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया, असेंबली हॉल और अन्य कॉमन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना।
- अलग अलग क्लासेज़ के लिए सीमित और फ्लेक्सिबल टाइमिंग।
- जिन ऐसे सोशल इवेंट आयोजित नहीं करेंगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग संभव न हो।
- सभी छात्र और कर्मचारी फेस कवर/मास्क पहन कर स्कूल पहुंचें और इसे पूरे समय पहने रहें।
- पीएम पोषण (मिड-डे मील) के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।
- नियमित आधार पर स्कूल परिवहन का सेनिटाइज़ेशन
- छात्रावासों में बिस्तरों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करना।
- छात्रावासों में हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना।
- माता-पिता की सहमति से घर से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
- उपस्थिति में लचीलेपन की अनुमति हो।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, "स्कूलों को फिर से खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीखने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए दिशानिर्देशों का पालन जरूरी है।" बता दें कि अभी तक 11 राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। 16 राज्यों में स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं जबकि 9 राज्यों में अभी शैक्षणिक संस्थान बंद की रखे गए हैं।