PAN Aadhaar Link : खुशखबरी! अब पैन-आधार को लिंक नहीं करने पर नहीं देना होगा कोई जुर्माना, सरकार ने जारी किया नया आदेश, 30 जून तक बढाई समयसीमा...
PAN Aadhaar Link: Good news! Now no fine will have to be paid for not linking PAN-Aadhaar, the government has issued a new order, the deadline has been extended till June 30. PAN Aadhaar Link : खुशखबरी! अब पैन-आधार को लिंक नहीं करने पर नहीं देना होगा कोई जुर्माना, सरकार ने जारी किया नया आदेश, 30 जून तक बढाई समयसीमा...




PAN Aadhaar Link :
नया भारत डेस्क : पैनकार्ड और आधारकार्ड हमारी सबसे जरुरी दस्तावेजो में से एक है, इन कार्ड के बिना हमारे बहुत से जरुरी काम नहीं हो पाएंगे. अभी पैन और आधार को लिंक करने की चर्चा जोर-शोर से चल रही है। दो सप्ताह पहले सरकार ने इसकी समय-सीमा बढ़ा दी थी। अब यदि 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया गया तो आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की नवीनतम समय सीमा 30 जून, 2022 निर्धारित की गई है। (PAN Aadhaar Link)
पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा PAN को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच, पैन को आधार से जोड़ने की सीमा कई बार बढ़ाई गई है। बहुत संभव है कि आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा? हम आपको इससे जुड़ी सभी चीजों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। (PAN Aadhaar Link)
पैन-आधार लिंकिंग उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जो आधार संख्या के लिए पात्र हैं और निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। निवासी यानी व्यक्ति, जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो। (PAN Aadhaar Link)
पैन-आधार लिंकिंग अपडेट
पैन आधार लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर के ऑप्शन में बदलाव कर दिया है। लेट फीस पेमेंट के लिए 1,000 रुपये फीस देने के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा। अभी तक की पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए आप असेसमेंट ईयर 2023-24 चुन रहे थे। (PAN Aadhaar Link)
30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर कई अन्य सर्विस बंद हो जाएगी
1) कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
2) पेंडिंग रिटर्न्स को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। लंबित विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी
3) पैन के ऑपरेटिव नहीं होने पर पेंडिंग रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।
4) पैन निष्क्रिय होने के बाद अगर रिटर्न में कोई परेशानी आती है तो उस पर कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है।
5) पैन के निष्क्रिय हो जाने पर टैक्स ज्यादा दर पर काटा जाएगा।
सीबीडीटी के सर्कुलर के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्थायी खाता संख्या (PAN) यानी पैन नंबर नहीं दिया है। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि यदि पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया है, तो टैक्सपेयर्स को बैंकों और अन्य फाइनेंशियल पोर्टल पर परेशानी हो सकती है क्योंकि पैन से कई KYC से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे। (PAN Aadhaar Link)