बिग CG न्यूज: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... दिवंगत अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन दावेदारी को लेकर नया निर्देश जारी.... इस तारीख तक दावेदारी के लिए मांगा गया आवेदन.... देखें आदेश.....




रायपुर। संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ से आदेश जारी किया गया है। संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अपर संचालक ने राज्य के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन पत्र लिख निर्देशित किया है। दिवंगत कर्मचारियों व अधिकारियों की पेंशन राशि को लेकर राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। दिवंगत कर्मचारी व अधिकारी के उत्तराधिकारी पेंशन राशि को लेकर 12 जुलाई तक दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं।
कोरोना काल में कई अधिकारी कर्मचारियों की मौत हुई है। जिनमें से कईयों के उत्तराधिकारियों ने अभी तक पेंशन राशि को लेकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है। लिहाजा अब उन मामलों को लेकर ही राज्य सरकार ने ये नया निर्देश जारी किया है। संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अपर संचालक ने जारी आदेश में कहा है कि अंशदायी पेंशन योजना के ऐसे अभिदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके PRAN में जमा राशि का आज दिनांक तक उनके नामिनी/वैध उत्तराधिकारी द्वारा दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अपर संचालक ने जारी आदेश में आगे कहा है कि जानकारी संबंधित कार्यालयों से कोषालय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर संलग्न प्रारूप में दिनांक 12.07. 2021 तक हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी में भेजना सुनिश्चित करें ताकि जानकारी पीएफआरडीए को समय सीमा में प्रेषित किया जा सके।
देखें आदेश
