छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और हेड मास्टर के प्रमोशन पर लगाई रोक पढ़े पूरी खबर

छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और हेड मास्टर के प्रमोशन पर लगाई रोक पढ़े पूरी खबर

बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और हेड मास्टर के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। मीडिल स्कूल के शिक्षक प्रमोशन पर पहले से रोक लगी है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग 2019 के नियम 15 को नीलम कुमार मेश्राम और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती
दी गयी और बताया की उक्त नियम के तहत 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक हेडमास्टर प्राथमिक साला और शिक्षक के पद
पर पदोन्नति के पात्र है उक्त नियम को शिथिल कर अनुभव को 3 साल किया गया ।नियम मे विभिन्न विसंगति के आधार पर उसे हाईकोर्ट में
चुनौती दी गयील कोर्ट को बताया क़ी नियम मे कैडर की वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान ही नहीं है। जिससे अलग अलग संभाग मे अलग अलग वरिष्ठता निर्धारण हो रहा है जो सविधान के अनुच्छेद 14 16 का उल्लंघन है | सुनवाई पश्चात मुख्य न्यायधीश क़ी डिवीज़न बेंच ने
आगामी आदेश तक शिक्षक और हेडमास्टर प्राथमिक साला के पदोन्नति पर रोक लगा दी
है।....