National Pension Scheme: अब कारोबारी वर्ग को भी हर महीने मिल सकेगी इतने रूपये तक की पेंशन, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा...

National Pension Scheme: Now the business class will also be able to get pension up to this amount every month, know how you can take advantage of this scheme ... National Pension Scheme: अब कारोबारी वर्ग को भी हर महीने मिल सकेगी इतने रूपये तक की पेंशन, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा...

National Pension Scheme: अब कारोबारी वर्ग को भी हर महीने मिल सकेगी इतने रूपये तक की पेंशन, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा...
National Pension Scheme: अब कारोबारी वर्ग को भी हर महीने मिल सकेगी इतने रूपये तक की पेंशन, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा...

 National Pension Scheme :

 

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. इसमें से एक छोटे कारोबारियों को पेंशन देने की स्कीम है. छोटे दुकानदार और कारोबारियों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने को मंजूरी मिल गई है. इसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारियों को कम से कम 3,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी. (National Pension Scheme)

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे लघु व्यापारियों के वृद्धा अवस्था की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू किया है जिसका नया नाम दुकानदारों, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है जिसमें बुढ़ापे में पेंशन मिलता रहेगा. (National Pension Scheme)

ऐसे व्यापारी जो स्वरोजगार कर रहे हैं और दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटल, रेस्तरां और समान व्यवसाय वाले अन्य व्यापारियों के रूप में काम कर रहे हैं, (National Pension Scheme)

जिनकी सलाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है वे योजना का लाभ ले सकते हैं. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 60 साल के उम्र के होने पर व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को कम से कम 36,000 रुपये पेंशन सलाना देगी. जिससे बुढ़ापे में वित्तीय सकंट से उन्हें ना जूझना पड़े. (National Pension Scheme)

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये का पेंशन हर महीने 60 साल की आयु के बाद योजना के लाभार्थियों को मिलता रहेगा. अगर व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो व्यापारी के पति या पत्नी को 50 फीसदी पेंशन की रकम फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगी. फैमिली पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा. (National Pension Scheme)

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे पैमाने के व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। (National Pension Scheme)

जो स्वरोजगार कर रहे हैं और दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटल, रेस्तरां और समान व्यवसायों के साथ अन्य व्यपारी के मालिक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी वार्षिक 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।

यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है। (National Pension Scheme)

  • योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
  • यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
  • एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
  • 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। (National Pension Scheme)

फ़ायदे: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

पात्र लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को लाभ पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसे कि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होगी। (National Pension Scheme)

अपंगता पर लाभ: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

यदि पात्र लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है,

तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें या योजना से बाहर निकलें। (National Pension Scheme)

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

  1. यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  2. यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  3. यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो
  4. लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा। (National Pension Scheme)

विशेषताएँ: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

  • रुपये की सुनिश्चित पेंशन। 3000/- माह.
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना.
  • भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान.

पात्रता मापदंड: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

  • स्व-नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों और अन्य व्यापारियों के लिए
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
  • वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए

नहीं होना चाहिए: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

  • केंद्र सरकार या ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्य द्वारा योगदान की गई
  • किसी भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किया गया
  • एक आयकर दाता
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना या प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत नामांकित (National Pension Scheme)

उसके पास होना चाहिए: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

  • आधार कार्ड
  • IFSC के साथ बचत बैंक खाता संख्या

प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान: 

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
18 60 55.00 55.00 110.00
19 60 58.00 58.00 116.00
20 60 61.00 61.00 122.00
21 60 64.00 64.00 128.00
22 60 68.00 68.00 136.00
23 60 72.00 72.00 144.00
24 60 76.00 76.00 152.00
25 60 80.00 80.00 160.00
26 60 85.00 85.00 170.00
27 60 90.00 90.00 180.00
28 60 95.00 95.00 190.00
29 60 100.00 100.00 200.00
30 60 105.00 105.00 210.00
31 60 110.00 110.00 220.00
32 60 120.00 120.00 240.00
33 60 130.00 130.00 260.00
34 60 140.00 140.00 280.00
35 60 150.00 150.00 300.00
36 60 160.00 160.00 320.00
37 60 170.00 170.00 340.00
38 60 180.00 180.00 360.00
39 60 190.00 190.00 380.00
40 60 200.00 200.00 400.00

आवेदन कैसे करें: व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

चरण 1: इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र का दौरा करेगा।

चरण 2: नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

आधार कार्ड, आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)

चरण 3: नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।

चरण 4: वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि की कुंजी-इन करेगा।

चरण 5: वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीएसटीआईएन, वार्षिक कारोबार आय, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।

चरण 6: सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की स्वतः गणना करेगा।

चरण 7: पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।

चरण 8: लाभार्थी वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।

चरण 9: एक अद्वितीय व्यपारी पेंशन खाता संख्या (वीपीएएन) तैयार की जाएगी और व्यपारी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

चरण 10: नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा। (National Pension Scheme)

महत्वपूर्ण लिंक

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एसएससी आधिकारिक वेबसाइट

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