Kisan Yojana: फल-सब्जी और औषधीय पौधे लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी- जाने क्या है स्कीम और कैसे मिलेगा फ़ायदा...

Kisan Yojana: 50% subsidy will be given on planting fruits-vegetables and medicinal plants- know what is the scheme and how will you get the benefit... Kisan Yojana: फल-सब्जी और औषधीय पौधे लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी- जाने क्या है स्कीम और कैसे मिलेगा फ़ायदा...

Kisan Yojana: फल-सब्जी और औषधीय पौधे लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी- जाने क्या है स्कीम और कैसे मिलेगा फ़ायदा...
Kisan Yojana: फल-सब्जी और औषधीय पौधे लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी- जाने क्या है स्कीम और कैसे मिलेगा फ़ायदा...

Bihar Kisan Yojana :

 

नया भारत डेस्क : किसानों के भविष्य को सुनिश्चित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। बिहार में नितीश सरकार किसानों को आम-केला, अमरूद व अन्य फलदार पौधों की खेती पर सब्सिडी दे रही है. राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन व मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत कृषकों को फलदार पौधों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.  (Kisan Yojana)

आम-केला और अमरूद जैसे फलदार पौधों की खेती के प्रति बिहार के किसानों का रुझान बढ़ाने और क्षेत्र विस्तार के लिए बिहार सरकार एक योजना लेकर आई है. राज्य सरकार अब आम-केला, अमरूद व अन्य फलदार पौधों की खेती पर किसानों को सब्सिडी देगी. राष्ट्रीय बागवानी मिशन व मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत कृषकों को फलदार पौधों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. किसानों को पौधरोपण करने और उसके क्रमवार विकास पर भौतिक सत्यापन का प्रावधान है. (Kisan Yojana)

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार बागवानी फसलों के उत्पादन पर जोर दे रही है। इसके लिए बागवानी मिशन के तहत किसानों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ सके और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से फलदार पेड़ों, फूलों की खेती और सब्जी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में फल क्षेत्र विस्तार तथा किसान के खेत में प्लग टाइप सीडिंग उत्पादन को देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। (Kisan Yojana)

Bihar Mukhyamantri Bagwani Mission Yojana के उद्देश्य :

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करना हैं।
  • जो भी व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे सरकार द्वारा अनुदान राशि भी प्राप्त होगी
  • बिहार छत पर बागवानी योजना के माध्यम से लोगों को घर पर रुकी हुई प्राकृतिक एवं स्वादिष्ट फल सब्जियां आदि प्राप्त होंगे
  • छत पर बागवानी करने से वृक्षारोपण के प्रति और अधिक कदम उठाएंगे
  • लोगों में हरियाली और पेड़ पौधों को रोपित करने का भाव उत्पन्न होगा
  • अगर कोई व्यक्ति छत पर फल सब्जी आती उगाना चाहता है तो अनुदान की राशि से बागवानी करने में कोई परेशानी नहीं आएगी. (Kisan Yojana)

पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर होगा आवेदकों का चयन :

जानकारी के अनुसार, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर संबंधित आवेदकों का चयन किया जायेगा. गाइडलाइन के अनुसार पौधों की देखभाल के लिए किसानों को 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. किसानों को यह राशि तीन किस्तों में मिलेगी. पहले वर्ष 30 हजार, दूसरे वर्ष 10 हजार, तीसरे वर्ष 10 का अनुदान दिया जायेगा. गाइडलाइन के अनुसार, यह राशि तभी मिलेगी, जब पौधे 80 से 90 प्रतिशत सुरक्षित रहेंगे. धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से अलग अब किसान का फलदार व नगदी फसल लगाने की ओर रुझान बढ़ रहा है. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस योजना को लेकर विभाग की ओर से जागरूक किया जा रहा है. (Kisan Yojana)

योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • फोटो खसरा नम्बर बी1
  • बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोडक़र)

योजना में आवेदन के लिए पात्रता :

  • आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए.
  • सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना खुद का घर हो या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि अपार्टमेन्ट में रहते है, जिनके पास अपना घर अथवा अपार्टमेनट में फ्लैट हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है.
  • चयन हेतु जिला के लक्ष्य अन्तर्गत 16% अनुसूचित जाति तथा 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.
  • बिहार छत पर बागवानी योजना के लिए स्वयं के मकान की स्थिति में छत पर 300 sq.ft. खाली स्थल जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो तथा अपार्टमेन्ट की स्थिति में अपार्टमेन्ट की पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.
  • अगर किसी के पास खुद का घर है तो वह से स्थिति में इकाई को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
  • अब अगर अर्पाटमेन्ट की स्थिति में समझे तो अधिकतम 75% क्षेत्र तक के लिए इकाई यूनिट अर्थात अर्पाटमेन्ट में रहने वाले अलग-अलग लाभुक को Bihar Bagbani Yojna का लाभ दिया जायेगा.
  • कुल भागीदारी में 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. (Kisan Yojana)

योजना का लाभ लेने के लिए किसान 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन :

बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान उद्यान विभाग के आधिकारिक बेवसाइट  http://horticulture.bihar.gov.in/Home.aspx पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं. आम की फसल के साथ केला और अमरूद के बगीचे पर भी सब्सिडी का प्रावधान है. इसके लिए किसान के पास जमीन का अपडेट रसीद, पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक होना जरूरी है. जिला को भी इसके लिए टारगेट तय किया गया है. किसान जिला उद्यान कार्यालय में योजना के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं. (Kisan Yojana)