जप्ती - 20 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती लगभग 2000 रू.

जप्ती - 20 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती लगभग 2000 रू.
जप्ती - 20 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती लगभग 2000 रू.

 

अप.क.- 276/2021
धारा 34(2) आब.एक्ट

नाम आरोपी - रामनाथ जायसवाल पिता स्व०कन्हैयालाल जायसवाल उम्र 57 वर्ष सा0 तिलकेजा थाना उरगा जिला कोरबा (छ0ग0)

 

कोरबा। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भोजराम पटेल के मार्गदर्शन एवं श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभीषेक वर्मा ,श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री योगेश साहू के निर्देशन में दिनांक 05.05.2022 को उरगा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम तिलकेजा में रामनाथ जायसवाल नामक व्यक्ति अपने कब्जे में अधीक मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखा है कि सूचना पर थाना प्रभारी उरगा निरीक्षक श्री राजेश जांगडे के द्वारा तत्काल प्र.आर.
635 राम कुमार उईके एवं आरक्षक 854 राहुल बघेल, आर 747 प्रदीप राठौर, आर 558 कौशल प्रसाद एवं आर 585 राज कुमार साहू की टीम को मौके पर रवाना किये। जो गवाह के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये जो ग्राम तिलकेजा में जालापारा मंदिर के पास खूला स्थान में आरोपी रामनाथ जायसवाल के पेश करने पर 20 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती लगभग 2000 रू.मिला जिसे मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर आरोपी को मौके पर ही विधिवत गिरफ्तार किया गया । मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। 

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उरगा निरीक्षक राजेश जांगडे के नेतृत्व में प्र.आर.635 राम कुमार उईके एवं आरक्षक 854 राहुल बघेल, आर 747 प्रदीप राठौर, आर 558 कौशल प्रसाद एवं आर 585 राज कुमार साहू की सराहनीय भूमिका रही।