CG बड़ी ठगी का खुलासा: रिटायर्ड कर्मचारी से 63 लाख रुपए और बैंक से 23 लाख की ठगी.... दो अलग-अलग मामलों में 3 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार.... ऐसे दिए थे घटना को अंजाम.... तरीका जान हो जाएंगे हैरान......




रायपुर। खाते में जमा रकम के लेन-देन को तस्दीक करने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाले धनबाद (झारखण्ड़) के 02 अंर्तराज्यीय ठग को गिरफ्तार किया गया है। थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत बड़े उरला अभनपुर निवासी सेवानिवृत्त विद्युत मण्डल के कर्मचारी को अपना शिकार बनाये थे। खाते में जमा रकम के लेन-देन को तस्दीक करने के नाम पर अपने झांसे में प्रार्थी को लिये थे। आरोपियान प्रार्थी के खाते से नगदी 63,33,439/-रूपये की बड़ी रकम आॅन लाईन ठगी कर अपने खातों में स्थानांतरित कर लिये थे।
प्रकरण में पूर्व में झारखण्ड़ के 03 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ व प्राप्त अन्य जानकारियों के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी दिनेश मण्डल एवं इस्लाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दिनेश मण्डल एवं इस्लाम अंसारी मूलतः जिला धनबाद झारखझण्ड़ के निवासी है। दोनों आरोपियों को धनबाद झारखझण्ड़ से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया है।
आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 302/2021 धारा 420, 120बी, 34 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थी अशोक कुमार साहू निवासी अभनपुर ने थाना अभनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह छ.ग.वि.मं. में परीक्षण पर्यवेक्षक के पद से दिनांक 31.03.2021 को सेवा निवृत्त हुआ है तथा प्रार्थी का बैंक खाता एस.बी.आई. अभनपुर में है।
प्रार्थी के खाता में उसका बचत रकम तथा रिटायरमेंट का रकम जमा था। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वयं को एस.बी.आई. बैंक से होना बताकर प्रार्थी के खाते में जमा रकम के लेन-देन को तस्दीक करने के नाम पर प्रार्थी से ओ.टी.पी. नंबर पूछकर दिनांक 17.06.2021 से 01.08.2021 के मध्य प्रार्थी के खाता से लगातार अलग-अलग तिथियों व किश्तों में कुल 63,33,439 रू. आहरण कर ठगी कर लिए थे। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 302/21 धारा 420, 120बी, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में पूर्व में आरोपी 01. फूलचंद दास पिता सुनील दास उम्र 24 निवासी वार्ड क्रमांक 01 मोहलीडीह थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा झारखण्ड़। 02.दुलाल दास पिता सुनील दास उम्र 26 निवासी वार्ड क्रमांक 01 मोहलीडीह थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा झारखण्ड़। 03. अशोक दास पिता गणेश दास उम्र 32 साल निवासी वार्ड क्रमांक 01 मोहलीडीह थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा झारखण्ड़ को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से नगदी 30,000/- रूपये एवं 05 नग मोबाईल फोन जप्त करने के साथ ही आरोपियों द्वारा उपयोग किये गये खातों में ठगी की पीड़ित की रकम लगभग 4,00,000/- रूपये को फ्रीज्ड़ कराया गया था।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी दी गई थी। जिस पर प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियांे की तकनीकी विश्लेषण व अन्य माध्यमों से लगातार पतासाजी की जा रहीं थी, इसी दौरान घटना में संलिप्त दो आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा आरोपियों को झारखण्ड़ के धनबाद में लोकेट किया गया।
जिस पर सायबर सेल एवं थाना अभनपुर की संयुक्त टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु धनबाद (झारखण्ड़) रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा धनबाद पहुंचकर आरोपियों की पतासाजी करते हुए आरोपी दिनेश मण्डल एवं इस्लाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को धनबाद (झारखण्ड़) से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाकर आरोपियांे केे विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत स्थित आई.डी.बी.आई. बैंक से लाखों रूपये की ठगी करने वाले बरेली (उ.प्र.) गिरोह का एक अंतर्राज्यीय सदस्य गिरफ्तार
थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत स्थित आई.डी.बी.आई. बैंक में फोन कर गिरोह के सदस्य द्वारा स्वयं को बैद स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खाताधारक होना बताकर ठगी किये थे। मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर बैंक से 23,31,955/- रूपये की ठगी किए थे। ठगी की रकम अलग - अलग लगभग 02 दर्जन खातों में स्थानांतरित किये गये है। गिरोह में कई व्यक्ति शामिल है। आरोपी मोह0 शानू फर्जी खाते खुलवाने का काम करता है। आरोपी मोह0 शानू मूलतः बरेली (उ.प्र.) का निवासी है।
आरोपी के कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 307/21 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थी रवि शेखर सिंह ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड सिविल लाइन्स रायपुर में सेवा संचालक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है।
बैंक के शाखा में बैद स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय ए-5, शांतिनाथ नगर टाटीबंध रायपुर का एक चालू खाता है जिसके हस्ताक्षरी मंजू बैद, सोनल बैद, संयम बैद, श्रेयांश बैद है। दिनांक 02.07.2021 को मोबाईल नंबर 9871364226 के धारक द्वारा बैंक प्रबंधन के मोबाईल नंबरों में फोन करके स्वयं को संयम बैद बताकर मेडिकल इमरजेंसी के नाम से बैंक प्रबंधन को विश्वास में लेकर 23,31,955/- रूपये का अनाधिकृत ट्रांजक्शन कर ठगी कर लिया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 307/21 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना सिविल लाईन की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, बैंक मैनेजर सहित बैंक में कार्यरत अन्य कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा जिस मोबाईल नंबर से बैंक के मोबाईल नंबरों पर काॅल आया था, उस मोबाईल नंबर का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन बैंक खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन बैंक खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से जानकारी व दस्तावेज प्राप्त की जाकर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किए जा रहे थे।
इसी दौरान घटना में संलिप्त आरोपी मोह0 शानू निवासी बरेली (उ.प्र.) के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम द्वारा आरोपी को बरेली (उ.प्र.) से पकड़ा गया। आरोपी मोह0 शानू ठगी के रकम को प्राप्त करने हेतु फर्जी खाते खुलवाने का काम करता है। ठगी की रकम अलग - अलग कई खातों में स्थानांतरित किया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे है। आरोपी मोह0 शानू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।