Income Tax Refund : इनकम टैक्स रिफंड को लेकर नया नियम जारी, मात्र 16 दिनों में मिलेगा आपका रिफंड, देखे पूरी जानकारी...
Income Tax Refund: New rule regarding income tax refund has been issued, you will get your refund in just 16 days, see full details... Income Tax Refund : इनकम टैक्स रिफंड को लेकर नया नियम जारी, मात्र 16 दिनों में मिलेगा आपका रिफंड, देखे पूरी जानकारी...




Income Tax Refund :
नया भारत डेस्क : अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो इनकम टैक्स में ITR फाइल करते हैं , तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है क्योंकि अब इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिफंड मात्र 16 दिनों में देने का बड़ा ऐलान कर दिया है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में बहुत कमी आई है. बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 80 प्रतिशत मामलों में ‘रिफंड’ रिटर्न भरने के पहले 30 दिन में जारी कर दिये गये. सीबीडीटी प्रमुख ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से आयकर रिटर्न प्रक्रिया का काम तेज हो गया है और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देकर टैक्सपेयर्स के लिए ‘कारोबारी सुगमता’ सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है. (Income Tax Refund)
सिर्फ 16 दिन में आएगा रिटर्न -
CBDT प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से आयकर रिटर्न प्रक्रिया का काम तेज हो गया है और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देकर करदाताओं के लिए ‘कारोबारी सुगमता’ सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है. गुप्ता ने कहा है कि हमने रिटर्न की प्रक्रिया तेज कर दी है और कर वापसी तेजी से होने लगी है. वित्त वर्ष 2022-23 में कर रिफंड में लगने वाला समय औसतन सिर्फ 16 दिन रह गया जो 2021-22 में 26 दिन था. (Income Tax Refund)
आयकर विभाग ने दी जानकारी -
आयकर विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को आयोजित ऑनलाइन ‘संवाद’ सत्र में गुप्ता ने कहा है कि आईटीआर (ITR) भरने के एक दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. यह आकलन वर्ष 2021-22 में 21 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 42 प्रतिशत हो गया है.
22.94 लाख रिटर्न का हुआ निपटान -
प्रौद्योगिकी के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ने 28 जुलाई, 2022 को एक दिन में सर्वाधिक 22.94 लाख रिटर्न का निपटान किया. सीबीडीटी प्रमुख ने स्वैच्छिक अनुपालन को आसान बनाने और कानूनी विवाद को कम करने के बारे में कहा कि एक अद्यतन रिटर्न (ITR-U) की व्यवस्था ई-फाइलिंग पोर्टल पर की गई है ताकि करदाता संबंधित आकलन वर्ष समाप्त होने के बाद दो साल के भीतर किसी भी समय अपने रिटर्न को अद्यतन कर सकें. (Income Tax Refund)
31 मार्च तक 24.50 लाख दावे का हुआ निपटान -
उन्होंने कहा है कि 31 मार्च, 2023 तक, 24.50 लाख से अधिक अद्यतन रिटर्न दाखिल किए गए हैं और अतिरिक्त कर के रूप में लगभग 2,480 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं. गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले वित्त वर्ष में अधिकारी और करदाता के आमने-सामने आये बिना चार लाख से अधिक आकलन पूरे हुए हैं. ‘फेसलेस’ प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों में 2022-23 में इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 60 प्रतिशत की कमी आई है. गुप्ता ने कहा कि ‘फेसलेस’ व्यवस्था के तहत कर अधिकारियों ने एक लाख से अधिक अपील का निपटान किया है. (Income Tax Refund)