Income Tax Department: जल्द निपटा लीजिए टैक्स से जुड़े ये जरूरी काम, वरना भरनी पड़ जाएगी 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी, यहाँ चेक करें अपना नाम....
Income Tax Department: Get these important tax-related tasks done quickly, otherwise you will have to pay a penalty of up to Rs 10,000, check your name here. Income Tax Department: जल्द निपटा लीजिए टैक्स से जुड़े ये जरूरी काम, वरना भरनी पड़ जाएगी 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी, यहाँ चेक करें अपना नाम....




आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि “सीबीडीटी ने 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है. आप आधार को 31 मार्च 2023 तक पैन से जोड़ सकते हैं. 30 जून 2023 तक इसे लिंक नहीं करने पर 500 रुपये की जगह अधिक जुर्माना देना होगा. 1 जुलाई, 2023 या उसके बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. (Income Tax Department)
1000 रुपये देकर 10 हजार रुपये के जुर्माने से बचें :
आप 1000 रुपये का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है. आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे. (Income Tax Department)
ऐसे लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना :
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आप म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा भी यदि आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के रूप में करेंगे, तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप से 10 हजार रुपये वसूल सकता है. (Income Tax Department)
इस आसान तरीके से पैन कार्ड को करें लिंक :
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आप घर पर ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें.
- यहां आप पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं.
- इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी. जैसे खुद का नाम और जन्म दिनांक.
- अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि जैसे सिर्फ 1985 लिखा है तो बॉक्स पर राइट का निशान लगा दें.
- वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डाल दें.
- इसके बाद आपको “Link Aadhaar” लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
- इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
- आपके पैसे फंस सकते हैं
- आप कहीं से भी 5 लाख रुपये से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकेंगे.
- किसी भी बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकेंगे.
- पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में आपका TDS भी डूब सकता है.
- म्यूचल फंड या शेयर बाजार में निवेश के समय दिक्कत आ सकती है.
- सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में भी दिक्कतें आएंगी. (Income Tax Department)