BIG ब्रेकिंग: कोरोना पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला... दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य.... वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को भी जरूरी.... नई गाइडलाइन जारी... देखिए क्या कुछ कहा है GAD ने अपने दिशा-निर्देश में....




रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में वायु मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों हेतु काविड जॉच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। GAD सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने समस्त संभागायुक्त / पुलिस महानिरीक्षक और समस्त कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं।
अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी। जांच रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी या एसआरएफ आईडी अंकित नहीं होने पर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित निर्देश 8 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे।
राज्य शासन के नए निर्देशों के मुताबिक ऐसे यात्री जिनके पास कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें लेने का प्रमाण हो, उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री को फोटो, आई.डी. एवं मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।
दिशा-निर्देश में कहा है कि कोविड-19 आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जावेगी । उक्त रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आईडी अंकित न होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर. टी.पी.सी.आर. जाँच के लिए निर्देशित किया जाएगा।
ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण हो उन्हें भी कोविड-19 आर. टी. पी. सी. आर. की 96 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी. आर. / आर. ए. टी. जॉच अनिवार्य होगी।
आर. टी. पी. सी. आर. जॉच हेतु सैंपल देते समय व्यक्ति को फोटो, आई.डी एवं मोबाईल नंबर देना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाईल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाईल नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित करा सकते हैं। यह निर्देश 8 अगस्त 2021 से लागू होंगे।