CG- शिक्षिका सस्पेंड: संकुल समन्वयक पर गिरी गाज... स्कूल में पीरियड न लेने पर निलंबित... निलंबन आदेश जारी.....

Chhattisgarh News, Female Teacher Suspended, Suspension order issued

CG- शिक्षिका सस्पेंड: संकुल समन्वयक पर गिरी गाज... स्कूल में पीरियड न लेने पर निलंबित... निलंबन आदेश जारी.....
CG- शिक्षिका सस्पेंड: संकुल समन्वयक पर गिरी गाज... स्कूल में पीरियड न लेने पर निलंबित... निलंबन आदेश जारी.....

Chhattisgarh News, Female Teacher Suspended, Suspension order issued

जशपुर। मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है की संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य के साथ-साथ अपने पदांकित संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे है जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

जारी आदेश के मुताबिक, मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक, संकुल सन्ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) का कार्य संपादित कर रहे है संबंधित द्वारा संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य के साथ-साथ अपने पदांकित संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे है जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

 

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / 1557 / समग्र शिक्षा/ प्रारंभिक /स्था./2020-21 रायपुर दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देश में संकुल शैक्षिक समन्यक के कार्य का बिन्दु 1 में वर्णित "संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे का निर्देश दिया गया है, किन्तु संबंधित द्वारा अपने पदांकित संस्था में तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य न कराकर केवल संकुल शैक्षिक समन्यक का कार्य संपादित कर रहें हैं, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

 

जारी आदेश के मुताबिक, मारिया लोरेता मिंज, सहायक शिक्षक (एल.बी.). शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।