EPFO Rules : EPFO खाताधारको और कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, पड़ेगा प्रभाव, जाने क्या है वह आदेश...

EPFO Rules: Supreme Court issued new order for EPFO ​​account holders and employees, will have effect, know what is that order... EPFO Rules : EPFO खाताधारको और कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, जाने क्या है वह आदेश...

EPFO Rules : EPFO खाताधारको और कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, पड़ेगा प्रभाव, जाने क्या है वह आदेश...
EPFO Rules : EPFO खाताधारको और कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, पड़ेगा प्रभाव, जाने क्या है वह आदेश...

EPFO Rules :

 

नया भारत डेस्क : EPFO भारत में कर्मचारियों के पीएफ खाते में किए गए जमा राशि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। इस खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। नियोक्ता का योगदान अनिवार्य है ईपीएफओ सिर्फ उन्हें खातों में ब्याज ट्रांसफर करता है जिनमें समय-समय पर ईपीएफ योगदान किया जाता है। (EPFO Rules)

फरवरी 2022 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कंपनी किसी कर्मचारी के खाते में कर्मचारी के पीएफ खाते में समय पर धन ट्रांसफर पैसे ट्रांसफर करने में विफल रहती है तो कर्मचारी को ब्याज का नुकसान होता है तो कंपनी को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। (EPFO Rules)

वहीँ ईपीएफओ अधिनियम की धारा 14बी और 7क्यू के अनुसार, एक कंपनी को अपने ईपीएफओ खाते में देरी से योगदान के कारण कर्मचारी को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। मुआवजे की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि योगदान कितनी देर से किया गया और यह योगदान के 100 प्रतिशत तक हो सकता है। (EPFO Rules)

कंपनी को यह जुर्माना कर्मचारी के खाते में एरियर के रूप में जमा करना होगा और बकाया राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। जुर्माना राशि इस प्रकार भिन्न होती है: 2 महीने तक की देरी के लिए 5 प्रतिशत, 2-4 महीने की देरी के लिए 10 प्रतिशत, 4-6 महीने की देरी के लिए 15 प्रतिशत और 6 महीने से अधिक की देरी के लिए 25 प्रतिशत। (EPFO Rules)

कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा, उनके मूल वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर, पीएफ खाते में जमा किया जाता है, और नियोक्ता भी कर्मचारी जितना योगदान खाता में डालता है। नियोक्ता के अंशदान में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफओ खाते में जमा होता है। (EPFO Rules)