सावधान: 30 नवंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम.... इन चीजों के लिए 30 नवंबर है लास्ट डेट.... चूके तो होगा बड़ा नुकसान.....




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डेस्क। नवंबर महीना खत्म होने में बस कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको नवंबर खत्म होने से पहले निपटा लेना जरूरी है। अगर आपने समय से इन कामों को नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। 30 नवंबर कई बड़े काम को करने की अंतिम तिथि है। जैसे 30 नवंबर से पहले पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा भी कई काम ऐसे हैं, जो आपको 30 नवंबर से पहले निपटा लेने जरूरी हैं। अगर इस डेडलाइन को चूके तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है।
UAN और आधार लिंकिंग
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने UAN और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2021 तक थी। EPFO ने डेडलाइन गुजरने के ढाई महीने बाद आधार और यूएएन लिंक करने की नई डेडलाइन की घोषणा की। इस बारे में EPFO ने 15 नवंबर 2021 को सर्कुलर जारी किया था। आधार को यूएएन से EPFO वेबसाइट के जरिए, उमंग ऐप से, EPFO के ई-केवाईसी पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स के जरिए और EPFO ऑफिस जाकर लिंक किया जा सकता है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऑफर की डेडलाइन
LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सितंबर माह में होम लोन के लिए 6.66 फीसदी से ब्याज दर शुरू होने की पेशकश को 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए एक्सटेंड कर दिया था। अभी एलआईसी एचएफएल में दो करोड़ रुपये तक के आवास ऋण के लिए ब्याज दर 6.66 प्रतिशत से शुरू है। यह दर 700 या उससे अधिक के सिबिल स्कोर वाले सभी कर्ज लेने वालों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका पेशा कुछ भी हो। यह दर 22 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक स्वीकृत ऋणों के लिए है। इसके अलावा एलआईसी एचएफएल ने अपनी प्रोसेसिंग फीस में भी छूट दी हुई है। अब यह 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए लोन अमाउंट का मैक्सिमम 0.25 फीसदी या 10000 रुपये, जो भी कम हो, होगी।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र, पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल नवंबर माह में उस बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है। बैंक, डाकघर और अन्य वित्तीय संस्थानों में पेंशनरों को 30 नंवबर 2021 तक लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना है। हालांकि इंप्लॉई पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme or EPS) के पेंशनर्स को एक राहत है। वह राहत यह है कि EPS पेंशनर एक साल के अंदर कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
इसका अर्थ हुआ कि जिन EPS पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर 2020 या उसके बाद जमा किया है, उन्हें नवंबर माह में इसे जमा करने की जरूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशन अकाउंट वाले बैंक में, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के जरिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए, डाकघर में, डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए पोस्टमैन के माध्यम से, उमंग ऐप पर, निकटतम ईपीएफओ कार्यालय में सबमिट किया जा सकता है। SBI ने वीडियो कॉल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई हुई है।