BIG NEWS: छत्तीसगढ़ के इस नामी गिरामी स्कूल संचालकों पर FIR करने कोर्ट का आदेश.... पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने, सास, ससुर और जेठ पर प्रताड़ित करने का आरोप.... पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई..... फिर जो हुआ.....




रायपुर। प्रदेश के नामी शैक्षणिक संस्था कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उन्हीं के परिवार की एक महिला की शिकायत पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इस मामले में महिला का पति, ससुर, जेठ,सास सबके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। रायपुर कोर्ट ने महिला के पति अभिषेक त्रिपाठी, उसके पिता आनंद त्रिपाठी, मां स्नेह लता त्रिपाठी और जेठ निशांत त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। रायपुर पुलिस ने शिकायत नहीं ली, तो महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अभिषेक त्रिपाठी नया रायपुर के सेक्टर 27 स्थित छत्तीसगढ़ की एजुकेशन इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार कृष्णा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। केस में सामने आ रहा दूसरा बड़ा नाम निशांत त्रिपाठी का है। निशांत श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब इन पर 498 ए, 294, 506 बी, 323, 384, 377, 120 बी 34 जैसे IPC की धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है, ताकि इस केस की आगे की सुनवाई हो सके।
महिला का आरोप है कि उसके पति अभिषेक ने नशे की हालत में बिना सहमति के अप्राकृतिक ढंग से शारीरिक संबंध बनाए। महिला ये प्रताड़ना सहन नहीं कर पाई, इसलिए अब इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। महिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि शादी के बाद से ही पति, जेठ, ससुर और सास ने मायके से रुपए लाने को कहा। कुछ जमीन भी अपने नाम करवा लीं। ये सब काफी दिनों से चलता रहा। मगर अब महिला ने इस मामले में न्यायिक कार्रवाई की मांग की है। महिला के वकील ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने बताया कि अपने साथ हो रही ज्यादतियों को लेकर महिला ने थाने में भी शिकायत की थी, मगर परिवार के रसूख और प्रभाव की वजह से पुलिस इस मामले में FIR करने से बचती रही।