CG ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश.... अब ग्राम पंचायत कर सकेंगे अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन.... जानें क्या होगी प्रक्रिया.... देखें आदेश.....
Chhattisgarh Simplification of Conversion Process रायपुर। आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ की तरफ से नामांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण अंतर्गत भुईयां सॉफ्टवेयर में ग्राम पंचायत की आई.डी. Create करने बाबत् आदेश जारी किया गया है। नामांतरण नियमों में संशोधन करते हुए नामांतरण प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। जिसके अंतर्गत नियमानुसार ग्रामपंचायत द्वारा भी अविवादित नामांतरण एवं अविवादित खाता विभाजन के प्रकरणों के भुईयां सॉफ्टवेयर में निराकरण हेतु ग्रामपंचायत का लॉगिन आई. डी. दिया जाना है।




Chhattisgarh Simplification of Conversion Process
रायपुर। आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ की तरफ से नामांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण अंतर्गत भुईयां सॉफ्टवेयर में ग्राम पंचायत की आई.डी. Create करने बाबत् आदेश जारी किया गया है। नामांतरण नियमों में संशोधन करते हुए नामांतरण प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। जिसके अंतर्गत नियमानुसार ग्रामपंचायत द्वारा भी अविवादित नामांतरण एवं अविवादित खाता विभाजन के प्रकरणों के भुईयां सॉफ्टवेयर में निराकरण हेतु ग्रामपंचायत का लॉगिन आई. डी. दिया जाना है।
आदेश में कहा गया है की भुईयां सॉफ्टवेयर में ग्रामपंचायत की मैपिंग उपरांत ग्रामपंचायत की लॉगिन आई.डी. स्वतः Create होगा। भुईयाँ सॉफ्टवेयर में तहसीलदार आई.डी. में उपलब्ध "प्रबंधन" मेनू में ग्राम तथा ग्राम पंचायत की मैंपिंग हेतु विकल्प दिया गया है।
आदेश में कहा गया है की अतः भुईयाँ सॉफ्टवेयर में समस्त तहसीलदारों को अपने तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम तथा ग्रामपंचायत मुख्यालय की मैपिंग करने तथा प्रत्येक ग्रामपंचायत सचिव के नाम, मोबाइल नंबर की प्रविष्टि उपयोगकर्ता जोड़े' विकल्प से दर्ज करने हेतु निर्देशित करें, जिससे कि ग्रामपंचायत की आई. डी. जनरेट किया जा सके। साथ ही समस्त प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख द्वारा उपरोक्त कार्य दो दिवस के भीतर संपादित कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।